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हाथरस : मतदान केंद्र के दो सौ मीटर की परिधि में नहीं लगेंगे राजनीतिक दलों के शिविर
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
सेंट फ्रांसिस कॉलेज में दो सौ स्टेटिक मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मतदेय स्थल पर बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण के दौरान पीडी एके मिश्र ने सभी स्टेटिक मजिस्ट्रेटों को उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ के दो सौ मीटर की परिधि में किसी भी पार्टी को शिविर नहीं लगेगा। इसका पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि बूथ के आसपास व केंद्र के अंदर भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए।
कोई भी वीआईपी, जिसे सुरक्षा मुहैया है, अगर वह मतदान करने आता है, तो उसका गार्ड 100 मीटर के दायरे के बाहर ही रहे। उसे मतदेय केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश के समय मतदाताओं की लाइन लगाकर मतदान प्रक्रिया पूरी कराई जाए। वहीं दिव्यांग व 80 वर्ष से अधिक के मतदाता को मतदान में दी जाने वाली सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया जाए। संवाद
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सेंट फ्रांसिस कॉलेज में दो सौ स्टेटिक मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान मतदेय स्थल पर बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी जानकारी दी गई।
प्रशिक्षण के दौरान पीडी एके मिश्र ने सभी स्टेटिक मजिस्ट्रेटों को उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोलिंग बूथ के दो सौ मीटर की परिधि में किसी भी पार्टी को शिविर नहीं लगेगा। इसका पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि बूथ के आसपास व केंद्र के अंदर भीड़ एकत्रित नहीं होनी चाहिए।
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कोई भी वीआईपी, जिसे सुरक्षा मुहैया है, अगर वह मतदान करने आता है, तो उसका गार्ड 100 मीटर के दायरे के बाहर ही रहे। उसे मतदेय केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश के समय मतदाताओं की लाइन लगाकर मतदान प्रक्रिया पूरी कराई जाए। वहीं दिव्यांग व 80 वर्ष से अधिक के मतदाता को मतदान में दी जाने वाली सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया जाए। संवाद
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