फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Hathras: 10 years in prison for killing wife for dowry

हाथरस : दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले को 10 साल कैद की सजा

Thu, 08 Dec 2022 05:00 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Dec 2022 05:00 AM IST
विज्ञापन
Hathras: 10 years in prison for killing wife for dowry
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
विज्ञापन

दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी की हत्या करने वाले पति को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो ने दस साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मधु देवी पत्नी रामप्रताप सिंह निवासी खिरिया थाना जैथरा जिला एटा ने 27 अक्तूबर 2020 कोतवाली सदर हाथरस में तहरीर दी कि उसकी बेटी शिवानी की शादी राघवेंद्र उर्फ गोल्डी पुत्र बिजेंद्र सिंह निवासी आवास विकास कॉलोनी हाथरस के साथ हुई थी। दहेज में एक लाख रुपये नकद, जंजीर, बाइक, घरेलू सामान दिया था। इसके बाद भी आए दिन ससुरालीजन शिवानी का उत्पीड़न करते थे। साथ ही एक लाख रुपये की मांग करते थे। रुपये न मिलने पर जान से मारने की धमकी देते थे। 27 अक्तूबर 2020 को नामजदों ने शिवानी को मारकर उसे फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर इसका पोस्टमार्टम कराया।
विज्ञापन

इस मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए मृतका के पति राघवेंद्र उर्फ गोल्डी, सास प्रकाशो देवी, पत्नी बिजेंद्र सिंह व शिखा पत्नी राहुल के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सास प्रकाशो देवी व शिखा को दोषमुक्त करार दिया। आरोपी पति राघवेंद्र को न्यायालय ने दहेज हत्या का दोषी मानते हुए उसे 10 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी नीलकमल कुलश्रेष्ठ ने की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed