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Hathras News: ग्राम पंचायत अधिकारी पटाखास व तत्कालीन एसडीएम पर 25-25 हजार का जुर्माना

Thu, 20 Apr 2023 12:05 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 20 Apr 2023 12:05 AM IST
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Gram Panchayat Officer Cracker and the then SDM were fined 25-25 thousand
सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना उपलब्ध न कराने की दशा में राज्य सूचना आयोग ने तत्कालीन एसडीएम व ग्राम पंचायत अधिकारी पटाखास पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने डीएम को उक्त जुमाने की वसूली दोनों अधिकारियों के वेतन से किए जाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि वेतन से कटौती कर आयोग को अवगत कराया जाए।
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हाथरस के रहने वाले विमल कुमार ने कार्यालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र से सूचना के अधिकार के तहत कुछ बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी। इन सूचनाओं के न मिलने की दशा में अपीलकर्ता ने 20 जून 2022 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की थी, लेकिन फिर भी आवेदक को सूचनाएं नहीं मिल सकी। उक्त मामले में दूसरी अपील 10 अगस्त 2022 को की गई। इसके बाबजूद भी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई गई। आवेदक ने इस मामले में राज्य सूचना आयोग की शरण ली। सूचनाएं मुहैया न कराने की दशा में राज्य सूचना आयोग ने इस मामले में 20 जनवरी 2023 को पदस्थ नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र एवं तत्कालीन एसडीएम पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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इसी क्रम में आवेदक प्रीति देवी ने ग्राम पंचायत पटाखास से संबंधित कुछ बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी। विपक्षी जन सूचनाअधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी प्रेम कुमार द्वारा उक्त सूचनाएं भी मुहैया नहीं कराई गई। इस मामले में जन सूचनाधिकारी द्वारा उक्त सूचनाएं देने से साफ इन्कार कर दिया गया। इस मामले में राज्य सूचना आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी प्रेम कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयोग ने उक्त दोनों मामलों में डीएम को दोनों अधिकारियों के वेतन से कटौती करने के निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने कहा है कि वेतन से कटौती की रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाए।
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