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Hathras News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल की कैद, अर्थदंड भी लगाया

Mon, 14 Apr 2025 06:45 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Mon, 14 Apr 2025 06:45 PM IST
सार

संजय खान निवासी लोहचा थाना जलेसर जिला एटा के विरुद्ध थाना सासनी में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

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Gangster Act convict sentenced to two years imprisonment
कोर्ट - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

हाथरस के विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या-5 विजय कुमार द्वितीय के न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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संजय खान निवासी लोहचा थाना जलेसर जिला एटा के विरुद्ध थाना सासनी में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या-5 विजय कुमार द्वितीय  के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने संजय खान को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया। 

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