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हाथरस: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को चार साल कैद की सजा, अर्थदंड भी लगाया
Tue, 19 Sep 2023 12:20 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 19 Sep 2023 12:20 AM IST
सार
न्यायालय ने अभियुक्त राजवीर उर्फ राजू को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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कोर्ट
- फोटो : प्रतीकात्मक
विस्तार
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट विनीत चौधरी के न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना सादाबाद में राजवीर उर्फ राजू पुत्र होती लाल निवासी जारथर थाना मिरहची जनपद एटा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचक ने मामले में विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या -2 विनीत चौधरी के न्यायालय में हुई।
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न्यायालय ने अभियुक्त राजवीर उर्फ राजू को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडीजीसी रामकुमार कौशिक ने की।
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