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मुठभेड़-गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्त को चार साल कैद
ब्यूूूराे, अमर उजाला, हाथ्ारस
Updated Fri, 11 Nov 2016 11:49 PM IST
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न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय गैंगस्टर एक्ट सुरेंद्र मोहन सहाय के न्यायालय ने पुलिस मुठभेड़ एवं गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी का दोषी माना है। न्यायालय ने इसे चार वर्ष के कारावास एवं 6,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगने के आदेश दिए हैं।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोतवाली सादाबाद पुलिस के एसआई नरेंद्र कुमार ने सात अक्तूबर, 2002 को दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि अभियुक्त प्रवीन, अशोक, मांगेलाल और भोला खां द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। हमले में पुलिस बाल-बाल बचा।
यदि पुलिस कर्मियों को गोली लग जाती तो मौत हो सकती थी। पुलिस पार्टी ने किसी तरह खुद को बचाते हुए अभियुक्त प्रवीन को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया।
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पुलिस ने प्रवीन पर संगठित गिरोह का संचालन करने का आरोप भी लगाया, जिसके माध्यम से समाज में भय एवं आतंक फैलाने एवं अवैध वसूली करने का आरोप भी लगाया। इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त भोला खां की मौत होने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई उपशमित कर दी, जबकि प्रवीन के द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के कारण उसकी पत्रावली भी शेष अभियुक्तों से अलग करते हुए सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया है।
अदालत के आदेश पर दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट
थाना क्षेत्र के ग्राम मीरपुर निवासी लक्ष्मीनारायण की पुत्री रजनी ने अदालत के आदेश पर ससुरालीजनों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करायी है। आरोप है कि उसके ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रुपये की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देकर उसका उत्पीड़न कर रहे थे।
रिपोर्ट में पति लवकुश, ससुर धर्मवीर, सास बाला, ननद याकू निवासीगण बरौली कटरा थाना डौकी आगरा एवं छीतर सिंह, रूपन पुत्री हंबीर, गुड़िया पत्नी धर्मवीर, विक्रम, रामू पुत्रगण हंबीर निवासीगण चिरौली थाना बरहन आगरा, रेखा पुत्री हंबीर निवासी मुड़ियापुरा, गीता पुत्री हंबीर निवासी अतरागढ़ी आगरा को नामजद किया है।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक कोतवाली सादाबाद पुलिस के एसआई नरेंद्र कुमार ने सात अक्तूबर, 2002 को दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि अभियुक्त प्रवीन, अशोक, मांगेलाल और भोला खां द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। हमले में पुलिस बाल-बाल बचा।
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यदि पुलिस कर्मियों को गोली लग जाती तो मौत हो सकती थी। पुलिस पार्टी ने किसी तरह खुद को बचाते हुए अभियुक्त प्रवीन को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार किया। तलाशी में उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर एवं एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया।
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पुलिस ने प्रवीन पर संगठित गिरोह का संचालन करने का आरोप भी लगाया, जिसके माध्यम से समाज में भय एवं आतंक फैलाने एवं अवैध वसूली करने का आरोप भी लगाया। इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त भोला खां की मौत होने के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई उपशमित कर दी, जबकि प्रवीन के द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के कारण उसकी पत्रावली भी शेष अभियुक्तों से अलग करते हुए सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया है।
अदालत के आदेश पर दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट
थाना क्षेत्र के ग्राम मीरपुर निवासी लक्ष्मीनारायण की पुत्री रजनी ने अदालत के आदेश पर ससुरालीजनों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करायी है। आरोप है कि उसके ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रुपये की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देकर उसका उत्पीड़न कर रहे थे।
रिपोर्ट में पति लवकुश, ससुर धर्मवीर, सास बाला, ननद याकू निवासीगण बरौली कटरा थाना डौकी आगरा एवं छीतर सिंह, रूपन पुत्री हंबीर, गुड़िया पत्नी धर्मवीर, विक्रम, रामू पुत्रगण हंबीर निवासीगण चिरौली थाना बरहन आगरा, रेखा पुत्री हंबीर निवासी मुड़ियापुरा, गीता पुत्री हंबीर निवासी अतरागढ़ी आगरा को नामजद किया है।