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Hathras: पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में चार दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा, 100-100 रुपये का अर्थदंड

Sun, 13 Jul 2025 05:57 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Sun, 13 Jul 2025 05:57 PM IST
सार

न्यायालय ने चारों आरोपियों भूरा,कलूआ, राशिद व मुनन को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर 100-100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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Four accused in Animal Cruelty Act case sentenced till court rises
कोर्ट - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

हाथरस न्यायालय ने पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थ दंड भी लगाया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना सिकन्दराराऊ में वर्ष 2006 में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत  भूरा निवासी नौरंगाबाद सिकंदरा राऊ,कलूआ,राशिद, मुनन निवासी कटरा थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया था । इस मामले की विवेचना करते हुए विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। 
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इस मामले की सुनवाई सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एफटीसी कोर्ट संख्या एक के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने चारों आरोपियों भूरा, कलूआ, राशिद व मुनन को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर 100-100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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