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20 खाद्य कारोबारियों के खिलाफ कोर्ट में वाद दायर

Fri, 21 Jun 2019 12:15 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 21 Jun 2019 12:15 AM IST
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Filed in court against 20 food traders
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
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एफडीए की टीम के निरीक्षण में जिन 20 दुकानों के लाइसेंस नहीं मिले थे उन सभी के खिलाफ अभिहित अधिकारी ने कोर्ट में वाद दायर किया है। न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी में 20 के खिलाफ वाद दायर किया गया है।
श्यामबाबू निवासी रति का नगला, रामकुमार निवासी सब्जीमंडी मुरसान, मंजू गुप्ता पत्नी दीपक गुप्ता निवासी जलेसर रोड हाथरस, राहुल निवासी दिल्ली वाला मोहल्ला, कृष्ण कुमार निवासी सब्जी मंडी मुरसान, गनेशीलाल निवासी नयावाग, संजय दीक्षित उर्फ संजय शर्मा निवासी सिकंदरा आगरा, चांद खां निवासी मई सादाबाद, संतोष निवासी गुमानपुर, मोहनलाल निवासी शाहपुर सिकंदराराऊ, मो शाहिद निवासी लाला का नगला, दुर्गा प्रसाद निवासी भैरव मंदिर हाथरस, रोशन कुमार निवासी बाला पट्टी, इरफान निवासी ऊंचागांव, अनवर निवासी मधूगढ़ी, मुन्ना भाई निवासी लाला का नगला, शंकर लाल निवासी खंदारीगढ़ी, अमजद अली व आशिक अली निवासीगण मधुगढ़ी के खिलाफ वाद दायर किया गया है।
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अभिहित अधिकारी देवाशीष उपाध्याय ने बताया कि बिना पंजीयन के कारोबार करने वाले नौ कारोबारी प्रक्रिया में हैं। बिना पंजीयन के कारोबार करने पर दो लाख अर्थदंड और बिना लाइसेंस कारोबार करने पर छह माह की सजा व पांच लाख रुपए का अर्थदंड है। इस सप्ताह सघन निरीक्षण किया जा रहा है। ढकेल, खोमचे, सब्जी व फल विक्रेता टर्न ओवर को देखते हुए अपने पंजीयन लाइसेंस बनवा लें।
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