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कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किसानों को जमा करनी होगी जमानत राशि

Mon, 01 Jul 2019 12:08 AM IST
Mohd Rafeek न्यूज डेस्क अमर उजाला हाथरस
न्यूज डेस्क अमर उजाला हाथरस Published by: Mohd Rafeek Updated Mon, 01 Jul 2019 12:08 AM IST
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Farmers will have to deposit the funds for grant of agricultural equipment.
प्रतीकात्मक - फोटो : अमर उजाला
हाथरस। अब किसानों को कृषि विभाग से अनुदान का लाभ देने के लिए जमानत राशि जमा करनी होगी। शासन से प्राप्त बैंक अकाउंट में राशि को विभाग द्वारा जमा कराया जाएगा। यह राशि कृषि यंत्रों के मूल्य के आधार पर अलग-अलग जमा करनी होगी।
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अभी तक तो कृषि यंत्रों के आवेदन हर कोई किसान कर देता था, लेकिन आने वाले दिनों में छूट पर कृषि यंत्र प्राप्त करने वाले किसान को आवेदन के साथ कृषि यंत्र की कीमत के आधार पर कुछ जमानत राशि विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए अकाउंट में जमा करानी होगी। यह प्रक्रिया इस वर्ष लागू होने जा रही है। ऐसे में उन किसानों को काफी लाभ होगा, जिन्हें वाकई में कृषि यंत्रों की आवश्यकता है।
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पिछले दिनों देखा गया है कि किसान को कृषि यंत्र के लिए चयन हो गया और उसके घर पर विभाग द्वारा चयन पत्र भी भेज दिया गया, लेकिन चयनित किसान कृषि यंत्र लेने ही नहीं आ रहा है। जिन्हें कृषि यंत्र की आवश्यकता है। ऐसे फर्जी आवेदनों पर अंकुश लेगा।
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जमानत राशि मिल जाएगी वापस
जिस जमानत राशि को किसान कृषि यंत्र के आवेदन के साथ जमा करेगा, वह उसे अनुदान राशि के साथ उसके बैंक एकाउंट के माध्यम से वापस मिल जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जरूरतमंद किसान को विभाग की योजनाओं को लाभ मिल सके।

इतने अनुदान पर देनी होगी इतनी जमानत राशि
दस हजार तक के कृषि यंत्र के अनुदान पर किसान को 250 रुपए आवेदन के साथ जमानत राशि जमा करानी होगी। जबकि 10 हजार से एक लाख रुपए तक के अनुदान पर ढाई हजार रुपए और एक से तीन लाख रुपए के अनुदान पर पांच हजार रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी।


 अभी तक देखा गया है कि किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन तो कर देते हैं, लेकिन जब उनका चुनाव हो जाता है तो फिर कृषि यंत्र लेने नहीं आते। ऐसे ही किसानों को ध्यान में रखते हुए शासन इस नई व्यवस्था को लागू करने जा रहा है, अनुदान के अनुसार आवेदन के साथ जमानत राशि जमा करनी होगी। - एचएन सिंह, उप कृषि निदेशक


 
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