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Hathras News: सरकारी राशन वितरण की दुकानों पर होगी रोजमर्रा सामान की बिक्री
Sat, 27 May 2023 12:57 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
Updated Sat, 27 May 2023 12:57 AM IST
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शासन की ओर से सरकारी राशन वितरण की दुकानाें पर रोजमर्रा के सामानों की बिक्री को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) ध्रुवराज यादव ने सभी राशन डीलरों को सामान के वितरण के निर्देश जारी किए हैं।
डीएसओ ने बताया कि उचित दर दुकान के संचालन की व्यवहारिता में सुधार लाने के लिए राशन के अतिरिक्त रोजमर्रा की वस्तुओं के विक्रय की जाएगी। राशन विक्रेताओं द्वारा समय समय पर राशन की बिक्री से समुचित लाभ न होने की शिकायत की जा रही थी।
इसे लेकर विभाग द्वारा अब राशन विक्रेताओं के यहां खाद्यान्न के साथ साथ साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय, पैन, कॉपी, ओआरएस टेबलेट, सेनेटरी नैपकीन, दूध एवं दूध से बने उत्पाद (पैक्ड), सौंदर्य प्रसाधन, बिस्किट, सोयाबीन, क्रीम, डिटर्जेंट पाउडर, ब्रेड, मच्छर रोधी अगरबत्ती, गुड़, घी, इलेक्ट्रिक सामान, टॉर्च, नमकीन, दर्पण, सूखे मेवे (पैक्ड), मिठाई (पैक्ड), झाड़ू, पोंछा, माचिस, मसाले, ताला आदि सामानों की बिक्री करने की अनुमति दे दी गई है। विभाग ने बिक्री के सामान के लिए नियम तय किया है कि वस्तुओं का निर्माता एफएसएसएआई के मानक का अनुपालन करता हो। इन वस्तुओं की बिक्री केवल उन्हीं राशन की दुकानों से की जाएगी, जो मुख्य मार्ग पर स्थित हों। संवाद
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जिन सामानों की बिक्री के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, उन सामानों की उचित दर की दुकानों पर बिक्री की जाएगी। इसे लेकर सभी दुकानदारों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
ध्रुवराज यादव, डीएसओ।
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डीएसओ ने बताया कि उचित दर दुकान के संचालन की व्यवहारिता में सुधार लाने के लिए राशन के अतिरिक्त रोजमर्रा की वस्तुओं के विक्रय की जाएगी। राशन विक्रेताओं द्वारा समय समय पर राशन की बिक्री से समुचित लाभ न होने की शिकायत की जा रही थी।
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इसे लेकर विभाग द्वारा अब राशन विक्रेताओं के यहां खाद्यान्न के साथ साथ साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय, पैन, कॉपी, ओआरएस टेबलेट, सेनेटरी नैपकीन, दूध एवं दूध से बने उत्पाद (पैक्ड), सौंदर्य प्रसाधन, बिस्किट, सोयाबीन, क्रीम, डिटर्जेंट पाउडर, ब्रेड, मच्छर रोधी अगरबत्ती, गुड़, घी, इलेक्ट्रिक सामान, टॉर्च, नमकीन, दर्पण, सूखे मेवे (पैक्ड), मिठाई (पैक्ड), झाड़ू, पोंछा, माचिस, मसाले, ताला आदि सामानों की बिक्री करने की अनुमति दे दी गई है। विभाग ने बिक्री के सामान के लिए नियम तय किया है कि वस्तुओं का निर्माता एफएसएसएआई के मानक का अनुपालन करता हो। इन वस्तुओं की बिक्री केवल उन्हीं राशन की दुकानों से की जाएगी, जो मुख्य मार्ग पर स्थित हों। संवाद
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जिन सामानों की बिक्री के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, उन सामानों की उचित दर की दुकानों पर बिक्री की जाएगी। इसे लेकर सभी दुकानदारों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
ध्रुवराज यादव, डीएसओ।