महंगी कार रखने वाले भी अदा नहीं कर रहे आयकर
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हाथरस। शहर में महंगी कार रखने वाले लोग भी आयकर अदा नहीं कर रहे। इसे लेकर आयकर विभाग ने इनकी आय व व्यय का सही आंकलन करने के लिए नोटिस भेजे हैं।
आयकर अधिकारी वार्ड-3 (4) एवं वार्ड-5 एसके शर्मा ने बताया है कि आयकर कार्यालय, हाथरस द्वारा एकत्रित की गयी सूचनाओं एवं कार्यालय रिकार्ड के अध्ययन से यह बात सामने आई है कि ई-फाइलिंग अथवा मैनुअल रूप में आयकर की विवरणी दाखिल करने वाला करदाताओं का एक वर्ग अपनी आयकर विवरणी में उतनी आय ही दिखा रहा है, जितनी आयकर पर छूूट है। आयकर विभाग द्वारा अन्य सरकारी विभागों से सूचनाएं एकत्र की गई हैं, जिसके अध्ययन से यह पता चला है कि कई ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी एवं मंहगी गाड़ियां रखते है, किंतु आयकर अदा नहीं करते है। उपरोक्त अन्य विभागों से मंगाई गई सूचनाओं के आधार पर ऐसे सभी लोगों को चाहे वह कोई छोटा दुकानदार हो अथवा कोई बड़ा व्यापारी अथवा कॉरपोरेट वर्ग, आयकर कार्यालय द्वारा उनकी आय एवं व्यय का सही आंकलन करने से संबंधित नोटिस भेजे गए हैं।
10 हजार आयकर वाले भी जमा नहीं कर रहे एडवांस टैक्स आयकर कार्यालय के पास ऐसे लोगों की भी सूची है जिनका आयकर रुपये 10 हजार अथवा उससे अधिक है। किंतु ऐसे सभी लोग अपना आयकर एडवांस टैक्स के रूप में न जमाकर स्वत: निर्धारण कर के अंतर्गत जमा कर रहे है। जो कि आयकर अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।
चेतावनी पत्र जारी, पेनाल्टी लगेगी इस संबंध में संबंधित करदाताओं को स्वत: निर्धारण कर के स्थान पर एडवांस टैक्स जमा करने हेतु चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं। यदि करदाता ने दस हजार रूपये अथवा उससे अधिक आयकर होने के बावजूद उसे एडवांस टैक्स में न जमाकर स्वत: निर्धारण टैक्स के रूप में जमा किया है तो ऐसे मामलों में आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार पेनाल्टी की कार्यवाही की जाएगी।
समय से टैक्स जमा करने का आह्वान - आयकर अधिकारी हाथरस ने अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी व्यापारी वर्ग, कॉरपोरेट वर्ग एवं वेतनभोगी वर्ग के लोगों से आह्वान किया है कि सभी समय से और ईमानदारी पूर्वक अपना आयकर जमा करें एवं नियमित रूप से अपनी आयकर विवरणी भी दाखिल करें। जिससे अनावश्यक रूप से पेनाल्टी एवं ब्याज आदि की कार्यवाही से बचा जा सके।