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Hathras News: पुराने शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त करने की मांग

Fri, 12 Sep 2025 01:33 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Sep 2025 01:33 AM IST
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Demand to exempt old teachers from teacher eligibility test
उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ के बैनर तले बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट पर शिक्षा मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन का कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा एनसीटीई द्वारा 23 अगस्त 2010 को अधिसूचित की गई व शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 में लागू किया गया। ऐसी स्थिति में इन अधिसूचनाओं से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त किया जाए।
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संगठन के लोगों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सेवारत शिक्षकों (जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष से अधिक है) को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश में 3 सितंबर 2001 से 23 अगस्त 2010 तक नियुक्त शिक्षकों को इस परीक्षा से मुक्त किए जाने की बात कही गई है। शिक्षा अधिकार अधिनियम तथा संशोधित अधिनियम 10 अगस्त 2017 के अनुसार देश के सभी बेसिक शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना है। इन स्थितियों से उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षक नौकरी जाने के डर से परेशान है।
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शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों की आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है, जबकि पूर्व नियुक्त शिक्षक निर्धारित आयु सीमा से अधिक बड़े हैं। शिक्षक संघ ने मांग की है कि 23 अगस्त 2010 व शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त किया जाए। इस मौके पर शिक्षक संघ के अलावा अन्य शिक्षक गण मौजूद थे।
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