हाईकोर्ट ने कहा, अपह्त नितिन को पेश करे पुलिस
हाथरस। पिछले साल सात जुलाई को हनुमान गली निवासी नितिन शर्मा का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस साढ़े सात महीने बाद भी अपह्त का सुराग नहीं लगा सकी है। नितिन के पिता पवन शर्मा ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को 29 मार्च को नितिन को कोर्ट में पेश करने का हुक्म सुनाया है।
अपहरण के बाद पुलिस ने इस मामले को गुमशुदगी में दर्ज कर लिया था। विवेचना में अपहरण की बात सामने आने पर पुलिस को अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज करना पड़ा था। इस मामले में अभी तक चार आईओ (विवेचना अधिकारी) बदल चुके हैं। आईजी क्राइम ने इस संबंध में बीते साल 23 दिसंबर को कोतवाली पुलिस को नितिन शर्मा की बरामदगी करने के आदेश दिए थे और इस मामले में एसटीएफ की मदद लेने को भी कहा था। बावजूद इसके पुलिस ने नितिन शर्मा की बरामदगी की पूरी कोशिश नहीं की। हाईकोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने आईओ से आख्या मांगी है। कोर्ट ने आरोपी और पुलिस अधिकारियों को भी कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। साफ है कि 29 मार्च से पहले पुलिस को नितिन को बरामद कर कोर्ट में पेश करना होगा। कोतवाली सदर प्रभारी मनेाज शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।