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पूर्व मंत्री के भाइयों, बेटे समेत कई के खिलाफ रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो सहपऊ/हाथरस।
Updated Wed, 06 Sep 2017 11:37 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : सांकेतिक चित्र
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कोतवाली सहपऊ पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के आदेश के बाद पूर्व ऊर्जा मंत्री रामवीर उपाध्याय के भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय, जिला पंचायत सदस्य रामेश्वर उपाध्याय, पूर्व मंत्री के बेटे चिराग उपाध्याय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में 30-40 अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।
सीजेएम न्यायालय के आदेश पर कोतवाली सहपऊ पुलिस ने जितेंद्र सिंह पुत्र बिजेंद्र सिंह निवासी गंभीर पट्टी बिसाना की तहरीर के आधार पर शशीकांत शर्मा निवासी ग्राम बरौस हाल निवासी भार्गभ कॉलोनी सादाबाद, चिंटू गौतम निवासी बालाजी नगर सादाबाद, विनोद उपाध्याय, रामेश्वर उपाध्याय और चिरागवीर उपाध्याय निवासीगण बामौली हाउस हाथरस को नामजद किया गया है।
इनके साथ 30-40 अन्य अज्ञात समर्थक भी बताए गए हैं। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 307 एससीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के मतदान से पूर्व मानिकपुर में सपा-बसपा समर्थकों में झगड़ा हुआ था। अब सपा समर्थक रिंकू के पिता की तरफ से यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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कोतवाल सहपऊ अवधेश कुमार ने बताया कि रिपोर्ट न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराई गई है। आरोपों की जांच कराई जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई होगी।
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सीजेएम न्यायालय के आदेश पर कोतवाली सहपऊ पुलिस ने जितेंद्र सिंह पुत्र बिजेंद्र सिंह निवासी गंभीर पट्टी बिसाना की तहरीर के आधार पर शशीकांत शर्मा निवासी ग्राम बरौस हाल निवासी भार्गभ कॉलोनी सादाबाद, चिंटू गौतम निवासी बालाजी नगर सादाबाद, विनोद उपाध्याय, रामेश्वर उपाध्याय और चिरागवीर उपाध्याय निवासीगण बामौली हाउस हाथरस को नामजद किया गया है।
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इनके साथ 30-40 अन्य अज्ञात समर्थक भी बताए गए हैं। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 307 एससीएसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के मतदान से पूर्व मानिकपुर में सपा-बसपा समर्थकों में झगड़ा हुआ था। अब सपा समर्थक रिंकू के पिता की तरफ से यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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कोतवाल सहपऊ अवधेश कुमार ने बताया कि रिपोर्ट न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराई गई है। आरोपों की जांच कराई जाएगी। जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई होगी।