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रामवीर के दो भाइयों और बेटे सहित समर्थकों पर होगी रिपोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो, हाथरस।
Updated Mon, 04 Sep 2017 11:45 PM IST
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विधान सभा चुनाव के दौरान हुई सपा-बसपा नेताओं व समर्थकों की भिड़ंत में न्यायालय सीजेएम ने बसपा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय, जिला पंचायत सदस्य रामेश्वर उपाध्याय, सादाबाद विधायक रामवीर उपाध्याय के पुत्र चिराग उपाध्याय एवं 20-22 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ सहपऊ पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने पुलिस को उक्त मामले की रिपोर्ट दर्ज कर उसकी प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश भी दिए हैं।
ज्ञात रहे कि इस सपा-बसपा समर्थकों की भिड़ंत में बसपा समर्थक पुष्पेंद्र के गोली लगने से उसकी आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जबकि दोनों पक्षों के कुछ लोगों के चोटें भी आई थीं। उस दौरान पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल सहित पांच लोगों को नामजद किया था। पुलिस ने जांच के बाद 17 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
जबकि 25-30 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। किंतु सपा समर्थकों की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। घटना में सपा समर्थक रिंकू भी घायल हुआ था। जिसकी रिपोर्ट दर्ज न होने पर रिंकू के पिता जितेंद्र कुमार निवासी बिसाना की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में निगरानी दायर की गई थी। जिसकी स्वीकृति के बाद एक सितंबर को सीजेएम न्यायालय में दोबारा इस मामले पर सुनवाई हुई। इसके बाद न्यायालय ने वादी की तहरीर के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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ज्ञात रहे कि इस सपा-बसपा समर्थकों की भिड़ंत में बसपा समर्थक पुष्पेंद्र के गोली लगने से उसकी आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। जबकि दोनों पक्षों के कुछ लोगों के चोटें भी आई थीं। उस दौरान पुलिस ने सपा के पूर्व विधायक देवेंद्र अग्रवाल सहित पांच लोगों को नामजद किया था। पुलिस ने जांच के बाद 17 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
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जबकि 25-30 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। किंतु सपा समर्थकों की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। घटना में सपा समर्थक रिंकू भी घायल हुआ था। जिसकी रिपोर्ट दर्ज न होने पर रिंकू के पिता जितेंद्र कुमार निवासी बिसाना की ओर से जिला एवं सत्र न्यायालय में निगरानी दायर की गई थी। जिसकी स्वीकृति के बाद एक सितंबर को सीजेएम न्यायालय में दोबारा इस मामले पर सुनवाई हुई। इसके बाद न्यायालय ने वादी की तहरीर के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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