झींगुरा कांड: पुलिस ने दूसरे पक्ष का मुकदमा दर्ज किया
हाथरस। झींगुरा कांड में चंदपा पुलिस ने सोमवार को दूसरे पक्ष का मुकदमा दर्ज कर लिया। गांव की रानी देवी पत्नी शीलेंद्र की शिकायत पर आरोपी और उसके अधिवक्ता भाई समेत पांच लोगों के विरुद्ध पुलिस ने धारा 147, 323, 307, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
पांच फरवरी को झींगुरा में मारपीट और फायरिंग के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे। इनमें से एक पक्ष के लोग अधिवक्ता के परिवार से थे। थाने में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी। जमकर पथराव हुआ था। इसमें कुछ वकील घायल हो गए थे। वकीलों ने थाने में जमकर हंगामा करते हुए नेशनल हाईवे जाम कर दिया था। पुलिस ने प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद अधिवक्ता की शिकायत पर दो मुकदमे दर्ज कर 37 लोगों को आरोपी बनाया था। तत्कालीन एसओ अजय कौशल को लाइन हाजिर कर दिया गया था। दूसरे पक्ष ने भी मुकदमा दर्ज कराने को अपनी तहरीर एसपी और डीआईजी को सौंपी थीं। पुलिस ने दस दिन बाद दूसरे पक्ष का मुकदमा दर्ज कर लिया। अपनी शिकायत में रानी देवी पत्नी शीलेंद्र ने कहा है कि चार फरवरी की रात को रसमई गई बारात से लौटने के बाद आरोपी ने शीलेंद्र पुत्र प्रेमपाल के साथ मारपीट और फायर झोंका। शीलेंद्र बाल-बाल बच गया। इसके बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ गांव के कई लोगों के साथ मारपीट की। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचने पर उनके साथ मारपीट की गई। जिसमें उनके लोगों की गंभीर चोट आईं, लेकिन उनका डॉक्टरी मुआयना नहीं कराया गया। उनके वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया।