फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Chatura bail , released

चतुरा को मिली जमानत, जेल से रिहा

Sun, 29 May 2016 11:51 PM IST
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 29 May 2016 11:51 PM IST
विज्ञापन
हाथरस। करीब सवा महीने तक जेल में रहने के बाद सट्टा किंग चतुरा को गैंगस्टर एक्ट में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद वह जेल से रिहा भी हो गया है। चतुरा को पुलिस ने 15 अप्रैल की रात को अलीगढ़ रोड पर गिरफ्तार किया था। तभी से वह जेल में था। 
विज्ञापन


चतुरा और उसके साथी भोला के विरुद्ध पुलिस ने छह अप्रैल को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद उसके विरुद्ध पुलिस के खिलाफ षडयंत्र रचने, फर्जी सिम खरीदने आदि के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए। चतुरा को माफिया घोषित करने के बाद उसके करीबी सटोरियों को भी पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में जेल की हवा खिलाई। जेल जाने के बाद धोखाधड़ी के मामले में चतुरा ने एसीजेएम कोर्ट में याचिका डाली थी, जो खारिज हो गई थी। 28 अप्रैल को डीजे कोर्ट से चतुरा को इस मामले में जमानत मिल गई थी। दो मई को चतुरा ने गैंगस्टर के मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने यह कहकर जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि सट्टा कराना गंभीर अपराध है। इसके बाद चतुरा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट से चतुरा को तीन दिन पहले जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गया। एसपी डॉ. अजयपाल शर्मा ने भी इसकी पुष्टि की है। एसपी का कहना है कि आरोपी को जमानत मिल गई है, लेकिन सभी मामलों में गहराई से विवेचना की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed