फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   arrest stay

विनोद उपाध्याय को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत

Wed, 13 Jan 2016 11:44 PM IST
hathras
hathras Updated Wed, 13 Jan 2016 11:44 PM IST
विज्ञापन
हाथरस (ब्यूरो)। नव निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष विनोद उपाध्याय और बसपा समर्थित तीन जिला पंचायत सदस्यों की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बैंच ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इससे विनोद उपाध्याय के गुरुवार को जिला पंचायत अध्यक्ष पद की शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। विनोद उपाध्याय की ओर से पांच वरिष्ठ वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी चारों आरोपियों को अगली तारीख या फिर सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने में जो भी पहले हो, तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने सिकंदराराऊ पुलिस को इस संबंध में गिरफ्तारी पर रोक संबंधी जरूरी आदेश दिये हैं। विनोद उपाध्याय व तीन जिला पंचायत सदस्यों को जांच में पूरा सहयोग करने को कहा है।
विज्ञापन

कोर्ट ने कहा कि जब भी पुलिस को जरूरत होगी, सभी आरोपी थाने जाकर पूछताछ में पूरा सहयोग देंगे। मालूम हो कि सपा की जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी ओमवती यादव के काफिले पर पांच जनवरी को हुए जानलेवा हमले में विनोद उपाध्याय व तीन जिला पंचायत सदस्यों को आरोपी बनाया था। चाराें आरोपियों को हाईकोर्ट ने चुनाव से एक दिन पहले छह जनवरी को ही गिरफ्तारी पर एक दिन के लिए स्टे दिया था। 14 जनवरी को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले सभी सदस्यों की गिरफ्तारी की अटकलें लगाई जा रही थीं। बुधवार को दायर याचिका पर उसी दिन कोर्ट को सुनवाई करनी थी। जस्टिस वी गोपाला गोड़ा और आरके अग्रवाल की पीठ ने आरोपियों को अंतरिम राहत देने का निर्णय लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed