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Hathras: न्यायालय ने पुरदिल नगर पंचायत के ईओ को किया तलब, 9 मई को उपस्थित होने का दिया निर्देश
Sun, 27 Apr 2025 11:33 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Sun, 27 Apr 2025 11:33 PM IST
सार
याची ने आरोप लगाया था कि नगर पंचायत अधिनियम के तहत विशेष बैठक बुलाने के लिए एक जनवरी 2025 को पंजीकृत नोटिस भेजा गया था, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
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इलाहबाद हाईकोर्ट
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
हाथरस जिले की पुरदिल नगर पंचायत में विशेष बैठक न कराए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर कोर्ट ने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (ईओ) को नाै मई 2025 को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सात मई को बुलाई गई विशेष बैठक के परिणामों से भी अवगत कराएंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र व न्यायमूर्ति प्रवीण कुमार गिरि की खंडपीठ ने पंकज कुमार एवं अन्य की याचिका पर दिया।
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याची ने आरोप लगाया था कि नगर पंचायत अधिनियम के तहत विशेष बैठक बुलाने के लिए एक जनवरी 2025 को पंजीकृत नोटिस भेजा गया था, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। 18 अप्रैल को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 24 अप्रैल को अधिशासी अधिकारी को पूरे रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होने आदेश दिया था।
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कोर्ट के आदेश पर 24 अप्रैल को अधिशासी अधिकारी उपस्थित हुए और कहा कि बैठक बुलाने के लिए अधियाचना कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई। वहीं प्रतिवादियों के वकील ने कहा कि विशेष बैठक अब सात मई को बुलाई गई है। इस पर कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को नौ मई को न्यायालय में उपस्थित होने व बैठक के परिणामों से अवगत कराने का निर्देश दिया।
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