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हाथरस में दुष्कर्म के एक दोषी को कोर्ट ने सुनाई सात साल कैद की सजा

Thu, 07 Nov 2019 12:30 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 07 Nov 2019 12:30 AM IST
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Court sentenced to seven years in prison for a rape convict in Hathras
दुष्कर्म के दोषी को सुनाई सात साल कैद की सजा
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एडीजे प्रथम ने सुनाया फैसला, अर्थदंड भी देना होगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। एडीजे प्रथम ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार हाथरस जंक्शन क्षेत्र के एक गांव की 14 वर्षीय एक किशोरी को 16 अप्रैल 2015 को कुछ नामजद अपहरण कर ले गए। इस मामले में थाना हाथरस जंक्शन में मुकदमा कायम कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की विवेचना की और आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।
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आरोप पत्र विजय कुमार पुत्र देवप्रकाश निवासी खिरसौली थाना इगलास जिला अलीगढ़ के विरुद्ध दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम आशीष जैन के न्यायालय में हुई। डीजीसी हरिओम शर्मा ने बताया कि एडीजे प्रथम आशीष जैन को आरोपी को धारा 363, 366, 376 व धारा-4 पोक्सो अधिनियम में दोषी माना है। न्यायालय ने विजय कुमार को सात साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी हरिओम शर्मा ने पैरवी की।
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