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ग्राम पंचायत चंद्रगढ़ी के वित्तीय व प्रशासनिक कार्यों के क्रियान्वयन को गठित हुई कमेटी
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चंद्रगढ़ी में अधिकारों के संचालन को कमेटी गठित
गबन के मामले में डीएम ने की कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। ग्राम पंचायत चंद्रगढ़ी के ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने विगत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब इस मामले में डीएम ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों का क्रियान्वयन करेगी।
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत चंद्रगढ़ी में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर सरकारी धन का गबन करने का मामला सामने आया था। इसकी जांच डीपीआरओ बनवारी सिंह द्वारा की गई। जांच में ग्राम पंचायत सचिव के बयान के आधार पर तथ्य उजागर हुए थे कि ग्राम निधि षष्टम खाते की चेक बुक एवं पास बुक ग्राम प्रधान के कब्जे में हैं। जिससे कि पंचायत सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर धनराशि को फर्मों को हस्तांतरित किया गया है।
रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान द्वारा 21.46 लाख रुपये का गबन किया गया है। इस मामले में डीएम ने दोनों से गबन की धनराशि की वसूली के आदेश जारी किए थे। अब इस मामले में डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने ग्राम प्रधान चंद्र गढ़ी राम रतन सिंह के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर रखा था। इस कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। अब डीएम ने प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों के क्रियान्वयन को तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में मूलचंद्र, कुसुमा देवी, रामा देवी का नामित किया गया है। प्रकरण में जांच के लिए अधिशासी अभियंता जल निगम को नोडल अधिकारी व सहायक अभियंता लोनिवि को तकनीकी अधिकारी नामित किया है।
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गबन के मामले में डीएम ने की कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। ग्राम पंचायत चंद्रगढ़ी के ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने विगत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। अब इस मामले में डीएम ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। यह कमेटी प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों का क्रियान्वयन करेगी।
उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत चंद्रगढ़ी में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर सरकारी धन का गबन करने का मामला सामने आया था। इसकी जांच डीपीआरओ बनवारी सिंह द्वारा की गई। जांच में ग्राम पंचायत सचिव के बयान के आधार पर तथ्य उजागर हुए थे कि ग्राम निधि षष्टम खाते की चेक बुक एवं पास बुक ग्राम प्रधान के कब्जे में हैं। जिससे कि पंचायत सचिव के फर्जी हस्ताक्षर कर धनराशि को फर्मों को हस्तांतरित किया गया है।
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रिपोर्ट में यह भी सामने आया था कि पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान द्वारा 21.46 लाख रुपये का गबन किया गया है। इस मामले में डीएम ने दोनों से गबन की धनराशि की वसूली के आदेश जारी किए थे। अब इस मामले में डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार ने ग्राम प्रधान चंद्र गढ़ी राम रतन सिंह के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर रखा था। इस कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे थे। अब डीएम ने प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों के क्रियान्वयन को तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी में मूलचंद्र, कुसुमा देवी, रामा देवी का नामित किया गया है। प्रकरण में जांच के लिए अधिशासी अभियंता जल निगम को नोडल अधिकारी व सहायक अभियंता लोनिवि को तकनीकी अधिकारी नामित किया है।
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