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Hathras News: आरटीआई के तहत सूचना न देने पर बीएसए पर 25 हजार रुपये का जुर्माना, वेतन से कटेगी राशि
Fri, 14 Apr 2023 07:55 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Fri, 14 Apr 2023 07:55 PM IST
सार
पांच जुलाई 2022 को नरेंद्र कुमार गौतम ने बीएसए राहुल कुमार पंवार से कुछ बिंदुओं पर आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। आरोप है कि जनसूचना अधिकारी ने समय पर वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई। इस संबंध में नरेंद्र गौतम ने सूचना आयोग में अपील दायर की।
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आरटीआई
- फोटो : FILE PHOTO
विस्तार
सूचना आयुक्त अजय कुमार अप्रेती ने आरटीआई के तहत सूचना न देने के मामले में बीएसए राहुल कुमार पंवार पर 25000 रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि बीएसए के वेतन से वसूल की जाएगी।
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पांच जुलाई 2022 को नरेंद्र कुमार गौतम ने बीएसए राहुल कुमार पंवार से कुछ बिंदुओं पर आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। आरोप है कि जनसूचना अधिकारी ने समय पर वांछित सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई। इस संबंध में नरेंद्र गौतम ने सूचना आयोग में अपील दायर की।
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उनका कहना था कि जनसूचना अधिकारी ने 14 मार्च 2023 को अप्रमाणित व अपठनीय सूचनाएं प्रस्तुत करा दी। अब आयोग ने बीएसए राहुल कुमार पंवार को समय से व पूर्ण सूचना उपलब्ध न कराने के मामले में दोषी मानते हुए 25000 रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। यह राशि उनके वेतन से वसूलने के निर्देश दिए हैं।
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