फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Bail plea rejected in explosive material possession case

Hathras News: विस्फोटक पदार्थ रखने के मामले में जमानत याचिका खारिज

Sun, 01 Nov 2026 01:23 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 01 Nov 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
Bail plea rejected in explosive material possession case
प्रतीकात्मक चित्र। - फोटो : ARchive
हाथरस। भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ (गंधक एवं पोटाश) के भंडारण और बिक्री के मामले में घिरे आरोपी की जमानत याचिका को लखनऊ की विशेष एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश एनआईए एडीजे कोर्ट तृतीय लखनऊ ने मामले की गंभीरता और चल रही विवेचना का संज्ञान लेते हुए आरोपी राम वार्ष्णेय को राहत देने से इन्कार कर दिया है।
विज्ञापन

आठ अक्तूबर को सीजेएम कोर्ट ने जमानत निरस्त होने के बाद आरोपी ने लखनऊ सेशन कोर्ट में अपील की थी। अभियोजन पक्ष और पुलिस एफआईआर के अनुसार छह अक्तूबर 2026 को कोतवाली सदर पुलिस ने अहियापुर खुर्द निवासी राम वार्ष्णेय (27) को गिरफ्तार किया था। राम ने बिना किसी लाइसेंस के अपने किराये के गोदाम और घर में भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ पोटाश व गंधक जमा कर रखा था।
विज्ञापन

सीओ के नेतृत्व में टीम ने सात प्लास्टिक के कट्टे गंधक (वजन 350 किलोग्राम) और आरोपी के घर से 35 कट्टे पोटाश (वजन 1750 किलोग्राम) बरामद किए थे। कुल मिलाकर पुलिस ने 21 कुंतल अवैध विस्फोटक पदार्थ जब्त किया। आरोपी इस सामग्री का बिना लाइसेंस भंडारण कर इसे पटाखे बनाने वालों को महंगे दामों में बेचता था।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट में बचाव और अभियोजन पक्ष के तर्क
सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि राम वार्ष्णेय एक छोटा व्यापारी है और उसे रंजिशवश झूठा फंसाया गया है। पुलिस ने बीएनएसएस की धाराओं और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है और न ही कोई स्वतंत्र गवाह पेश किया है। राज्य सरकार के शासकीय अधिवक्ता ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इतनी भारी मात्रा में बिना लाइसेंस के विस्फोटक रखना आम जनजीवन के लिए बेहद घातक हो सकता था।



राम ने लिए दो लोगों के नाम
जमानत प्रार्थना पत्र में राम ने दो लोगों के नाम लिए हैं। उसने सफाई देते हुए कहा कि वह लघु व्यापारी है और हलवाई खाना में किराने की दुकान चलाता है। जलेसर रोड पर गोदाम किराये पर ले रखा था। इस गोदाम में हरिवंश व कपिल कुमार भी अपना सामान रखते थे और सामान लाते -ले जाते थे। नए नाम सामने आने के बाद से विस्फोटक पदार्थ के कारोबार से जुड़े लोगों में खलबली मची है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed