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हाथरस सत्संग हादसा: मुख्य आरोपी सहित तीन आरोपियों की जमानत, हाई कोर्ट ने की मंजूर
Thu, 22 May 2025 10:55 AM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 22 May 2025 10:55 AM IST
सार
सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के पिछले वर्ष 2 जुलाई को सिकंदराराऊ के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी। इसमें 121 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 250 लोग घायल हुए थे।
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मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर पकड़े जाने के दौरान
- फोटो : संवाद
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विस्तार
हाथरस में सिकंदराराऊ के फुलरई मुगलगढ़ी में पिछले साल 2024 की 2 जुलाई को सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के मामले में मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर सहित तीन आरोपियों की जमानत उच्च न्यायालय ने मंजूर कर दी है।
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इस मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन सभी के खिलाफ न्यायालय में 3200 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया। आठ आरोपियों को उच्च न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी है। देवप्रकाश मधुकर, मेघ सिंह व मुकेश की जमानत याचिका भी उच्च न्यायालय में विचाराधीन थी। उच्च न्यायालय ने इन तीनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर दी है।
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