{"_id":"5cc1fe5dbdec225ee1574307","slug":"21556217437-hathras-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब रोडवेज बसों में यात्री नहीं लेकर चल सकेंगे ज्वलनशील पदार्थ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब रोडवेज बसों में यात्री नहीं लेकर चल सकेंगे ज्वलनशील पदार्थ
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, ब्यूरो
अब रोडवेज बसों में यात्री ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर नहीं चलेंगे। यदि यात्रा के दौरान कोई ज्वलनशील पदार्थ मिलता है तो चालक-परिचालक और अधिकारी के खिलाफ निगम स्तर से कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर रोडवेज बसों में अब चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही बसें वर्कशॉप से ओके होने के साथ ही रूट पर निकलेंगी।
उल्लेखनीय है कि हाथरस डिपो में वर्तमान में 84 बसें है। इसमें करीब बसें चुनाव ड्यूटी में लगी हुई है। इन बसों में यात्रा करने वाले यात्री ज्वलनशील पदार्थ साथ में लेकर नहीं चलेंगे। साथ ही बसों में लिखा भी जाएगा कि ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर नहीं चलें।
इसके यदि बस में ज्वलनशील पदार्थ पाया जाता है तो चालक परिचालक और अधिकारी के खिलाफ निगम स्तर से एक्शन लिया जाएगा। वहीं डिपो के अफसरों ने कहा कि बसें वर्कशॉप से ओके के साथ निकलें, ताकि यात्रियों को रास्ते में यात्रियों को कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।
विज्ञापन
यदि बस में कोई खराबी आती है तो संबधित फोरमैन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में एआरएम शशी रानी का कहना है कि बसों में कोई यात्री ज्वलनशील पदार्थ के साथ यात्रा नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ज्वलशील पदार्थ लेकर चलता है तो उसे चालक-परिचालक व टीआई आदि उतार देंगे।
विज्ञापन
अब रोडवेज बसों में यात्री ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर नहीं चलेंगे। यदि यात्रा के दौरान कोई ज्वलनशील पदार्थ मिलता है तो चालक-परिचालक और अधिकारी के खिलाफ निगम स्तर से कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर रोडवेज बसों में अब चेकिंग अभियान भी चलाया जाएगा। साथ ही बसें वर्कशॉप से ओके होने के साथ ही रूट पर निकलेंगी।
उल्लेखनीय है कि हाथरस डिपो में वर्तमान में 84 बसें है। इसमें करीब बसें चुनाव ड्यूटी में लगी हुई है। इन बसों में यात्रा करने वाले यात्री ज्वलनशील पदार्थ साथ में लेकर नहीं चलेंगे। साथ ही बसों में लिखा भी जाएगा कि ज्वलनशील पदार्थ साथ लेकर नहीं चलें।
विज्ञापन
इसके यदि बस में ज्वलनशील पदार्थ पाया जाता है तो चालक परिचालक और अधिकारी के खिलाफ निगम स्तर से एक्शन लिया जाएगा। वहीं डिपो के अफसरों ने कहा कि बसें वर्कशॉप से ओके के साथ निकलें, ताकि यात्रियों को रास्ते में यात्रियों को कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।
विज्ञापन
यदि बस में कोई खराबी आती है तो संबधित फोरमैन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में एआरएम शशी रानी का कहना है कि बसों में कोई यात्री ज्वलनशील पदार्थ के साथ यात्रा नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति ज्वलशील पदार्थ लेकर चलता है तो उसे चालक-परिचालक व टीआई आदि उतार देंगे।