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राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ 1,739 वादों का निस्तारण

Sat, 12 Dec 2020 10:21 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Dec 2020 10:21 PM IST
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1739 case solve in national lok adalat
लोक अदालत का निरीक्षण करते जनपद न्यायाधीश। - फोटो : HATHRAS
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह प्रथम की अध्यक्षता में किया गया। इस वित्तीय वर्ष की इस द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकृति के कुल 1,739 वादों का निस्तारण किया गया।
इस लोक अदालत में 08 मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वाद का निस्तारण कर 46,30,000/-रूपये प्रतिकर के रूप में दिलाए गए। 09 सिविल वाद, 18 पारिवारिक वाद, 03 वाद धारा 138 एनआई एक्ट, 329 राजस्व वादों का निस्तारण कर 59,250/-रुपये जुमार्ना वसूला गया। 652 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर 3,38,010 रुपये अर्थदंड के रूप में वसूल किेए गए। प्रिलिटीगेेशन स्तर पर बैंक के कुल 706 मामलों का निस्तारण कर 7,46,14,905 रुपये में समझौता दाखिल किया गया। अखिलेश दुबे प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय के न्यायालय से कुल 18 पारिवारिक वादों का निस्तारण किया गया। इनमें चार जोडे़ साथ-साथ खुशी से अपने घर गए।
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बीना चौधरी, पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, हाथरस के न्यायालय से 08 मोटर दुर्घटना प्रतिकर के वादों का निस्तारण कर 46,30,000 रुपये प्रतिकर के रूप में दिलाए गए। योगेंद्रराम गुप्ता, अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या-एक, हाथरस के न्यायालय से एक फौजदारी वाद का निस्तारण किया गया। बीडी भारती विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी अधिनियम, हाथरस के न्यायालय से पांच फौजदारी वादों का निस्तारण कर 2,000 रुपये अर्थदंड के रूप में वसूल किए गए। विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-1 हाथरस प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय से 12 फौजदारी वाद का निस्तारण कर 6,000 रुपये अर्थदंड के रूप में वसूल किए गए। अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-6 अनुराग पंवार हाथरस उपस्थित रहे। अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3 हाथरस जैबा माजिद के न्यायालय से 14 विद्युत अधिनियम के वादों का निस्तारण कर 1,84,000 रुपये अर्थदंड वसूला गया।
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अपर जनपद न्यायाधीश, पोक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या-2 हाथरस विनय आर्या के न्यायालय से एक फौजदारी वाद का निस्तारण किया गया। अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 रेखा सिंह के न्यायालय से दो फौजदारी वादों का निस्तारण कर 1,000 रुपये अर्थदंड के रूप में वसूल किए गए। अपर जनपद न्यायाधीश/एफटीसी, कोर्ट संख्या-1 सतेन्द्र सिंह वीरवान उपस्थित रहे। अपर जनपद न्यायाधीश/एफटीसी कोर्ट संख्या-2 योगेंद्र चौहान के न्यायालय से एक फौजदारी वाद का निस्तारण किया गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिव कुमारी के न्यायालय से 204 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर 1,26,600 रुपये अर्थदंड वसूल किया गया।
सिविल जज (व.प्र.) सुशील कुमार सिंह के न्यायालय से आठ सिविल वादों का निस्तारण किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना सिंह के न्यायालय से 187 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर 1,16,200 रुपये अर्थदंड के रूप में वसूल किए गए। न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश जैन के न्यायालय से 40 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर 5,660 रुपये, अपर सिविल जज (कप्र) कोर्ट संख्या-2 दीपिका अत्री उपस्थित रहीं। अपर सिविल जज (कप्र) कोर्ट संख्या-3 साक्षी सिंह के न्यायालय से एक सिविल वाद, मौ. आरिफ अपर सिविल जज(कप्र)/एफटीसी, कोर्ट संख्या-1 हाथरस के न्यायालय से 11 लघु आपराधिक वाद एवं 03 धारा 138 एनआई एक्ट के वादों का निस्तारण किया गया।
डॉ. लकी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद के न्यायालय से 109 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर 19,100 रुपये अर्थदंड के रूप में वसूल किए गए। ब्रहमपाल सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट सादाबाद के न्यायालय से 79 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण कर 61,450 रुपये अर्थदंड के रूप में वसूल किए गए। अपर जिलाधिकारी हाथरस के न्यायालय से तीन राजस्व वादों का निस्तारण किया गया। एसडीएम हाथरस के न्यायालय से 63 लघु आपराधिक और एसडीएम के न्यायालय से 20 लघु आपराधिक वादों, एसडीएम सिकंदराराऊ के न्यायालय से 76 लघु आपराधिक और एसडीएम सासनी के न्यायालय से 80 लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया गया।

तहसीलदार, हाथरस के न्यायालय से 25 राजस्व वादों का निस्तारण किया गया। तहसीलदार, सासनी के न्यायालय से 14 राजस्व वादों का निस्तारण किया गया। तहसीलदार सादाबाद के न्यायालय से 18 राजस्व वाद, तहसीलदार, सिकंदराराऊ, के न्यायालय से 28 राजस्व वादों का निस्तारण किया गया। सहायक आयुक्त स्टांप के न्यायालय से दो स्टांप वादों का निस्तारण कर 59,250 रुपये का अर्थदंड वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त प्रिलिटीगेशन स्तर पर बैंकों द्वारा कुल 706 मामलों का निस्तारण कर 7,46,14,905/- रुपये में समझौता किया गया।
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