{"_id":"5b9ea0be867a557eb34147e2","slug":"151537122494-hathras-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब उर्वरक विक्रेताओं को रखनी होगी टैक्स इनवॉइस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब उर्वरक विक्रेताओं को रखनी होगी टैक्स इनवॉइस
Updated Sun, 16 Sep 2018 11:58 PM IST
विज्ञापन
न्यूज डेस्क अमर उजाला हाथरस
हाथरस। अब उर्वरक विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर हर समय टैक्स इनवायस रखनी होगी। शासन की ओर से यह फरमान सूबे के सभी जिलों को जारी कर दिया गया है। इस फरमान के बाद उर्वरक विक्रेताओं में खलबली मची हुई है। सभी उर्वरक विक्रेताओं को भी इन निर्देशों की जानकारी दे दी गई है।
शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विभागीय अधिकारी प्रत्येक सप्ताह उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण करेंगे और प्रत्येक माह के सोमवार को शासन को निरीक्षण आख्या भेजी जाएगी। शासन द्वारा निर्माता और सप्लायर कंपनियों के राज्य प्रबंधकों और वरिष्ठ विपणन प्रबंधकों से भी निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है।
थोक उर्वरक विक्रेताओं द्वारा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को जारी की जाने वाली उर्वरक विक्रय रसीद में परिवहन व्यय की धनराशि का भी अंकन कराना होगा। कृषि निदेशक सोराज सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिला कृषि अधिकारी उर्वरक विक्रताओं के यहां स्वयं जाकर इसका सत्यापन करेंगे और इसकी रिपोर्ट से शासन को अवगत कराएंगे। शासन को टैक्स इनवायस नहीं मिलने की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी।
विज्ञापन
इसे लेकर शासन की ओर से यह कदम उठाया गया है। पिछले दिनों कालाबाजारी को रोकने के लिए शासन की ओर से पॉस मशीन से उर्वरक का वितरण किए जाने के भी आदेश दिए जा चुके हैं।
विज्ञापन
हाथरस। अब उर्वरक विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर हर समय टैक्स इनवायस रखनी होगी। शासन की ओर से यह फरमान सूबे के सभी जिलों को जारी कर दिया गया है। इस फरमान के बाद उर्वरक विक्रेताओं में खलबली मची हुई है। सभी उर्वरक विक्रेताओं को भी इन निर्देशों की जानकारी दे दी गई है।
शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि विभागीय अधिकारी प्रत्येक सप्ताह उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण करेंगे और प्रत्येक माह के सोमवार को शासन को निरीक्षण आख्या भेजी जाएगी। शासन द्वारा निर्माता और सप्लायर कंपनियों के राज्य प्रबंधकों और वरिष्ठ विपणन प्रबंधकों से भी निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा गया है।
विज्ञापन
थोक उर्वरक विक्रेताओं द्वारा फुटकर उर्वरक विक्रेताओं को जारी की जाने वाली उर्वरक विक्रय रसीद में परिवहन व्यय की धनराशि का भी अंकन कराना होगा। कृषि निदेशक सोराज सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिला कृषि अधिकारी उर्वरक विक्रताओं के यहां स्वयं जाकर इसका सत्यापन करेंगे और इसकी रिपोर्ट से शासन को अवगत कराएंगे। शासन को टैक्स इनवायस नहीं मिलने की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी।
विज्ञापन
इसे लेकर शासन की ओर से यह कदम उठाया गया है। पिछले दिनों कालाबाजारी को रोकने के लिए शासन की ओर से पॉस मशीन से उर्वरक का वितरण किए जाने के भी आदेश दिए जा चुके हैं।