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पहचान के 12 विकल्पों से कर सकेंगे मतदान
अमर उजाला, हाथरस
Updated Thu, 09 Feb 2017 11:26 PM IST
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गोवा
- फोटो : self
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जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करान के लिए 12 पहचान पत्रों की स्वीकृति दी है।
विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 के लिए सभी मतदाता, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचानपत्र जारी किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने को अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक, जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं।
उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पहचान संबंधी 12 दस्तावेजों-पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य-केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए
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गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना पडे़गा।
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विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 के लिए सभी मतदाता, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचानपत्र जारी किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने को अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक, जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं।
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उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पहचान संबंधी 12 दस्तावेजों-पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य-केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैंकों डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए
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गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणित फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत करना पडे़गा।