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Hardoi News: विशाल सेठ की जिलापंचायत सदस्यता रद्द, राज्यपाल ने लगाई मुहर
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फोटो-39-विशाल सेठ। आर्काइव
- जिला पंचायत अध्यक्ष ने शासन को भेजा था प्रस्ताव
- आपराधिक मामले में सुनाई गई थी पांच साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। बावन चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य विशाल सेठ की सदस्यता खत्म कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से शासन से भेजे गए प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही बावन चतुर्थ की सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। विशाल सेठ को अपराधिक मामले में पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी।
बावन चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य विशाल सेठ के खिलाफ 13 जून 2023 को शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि नौकरी लगवाने का झांसा देकर दो बार में पचास हजार रुपये लिए थे।
रिपोर्ट लिखाने के कुछ माह पहले एक दिन विशाल ने उसे शुगर मिल कॉलोनी निवासी वीरेंद्र मिश्रा उर्फ पंडित के यहां बुलाकर दुष्कर्म किया था। इसका वीडियो भी बना लिया था। वीडियो वायरल करने की धमकी देने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी।
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जानकारी पर महिला की मां ने विरोध किया था। इसके बाद विशाल सेठ ने शुगर मिल कॉलोनी निवासी वीरेंद्र मिश्रा उर्फ पंडित, लड्डू और सतीश के साथ मिलकर पीड़िता और मां को घर में घुसकर मारा पीटा था। बीती 29 अगस्त को अपर जिला जज ने विशाल सेठ को सजा सुनाई थी।
जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने चार मामलों का हवाला देते हुए बताया कि गंभीर अपराधों में दोष सिद्ध व्यक्ति जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि राज्यपाल ने विशाल सेठ की सदस्यता रद्द कर दी है।
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- जिला पंचायत अध्यक्ष ने शासन को भेजा था प्रस्ताव
- आपराधिक मामले में सुनाई गई थी पांच साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। बावन चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य विशाल सेठ की सदस्यता खत्म कर दी गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष की ओर से शासन से भेजे गए प्रस्ताव पर राज्यपाल ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही बावन चतुर्थ की सीट रिक्त घोषित कर दी गई है। विशाल सेठ को अपराधिक मामले में पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी।
बावन चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य विशाल सेठ के खिलाफ 13 जून 2023 को शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि नौकरी लगवाने का झांसा देकर दो बार में पचास हजार रुपये लिए थे।
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रिपोर्ट लिखाने के कुछ माह पहले एक दिन विशाल ने उसे शुगर मिल कॉलोनी निवासी वीरेंद्र मिश्रा उर्फ पंडित के यहां बुलाकर दुष्कर्म किया था। इसका वीडियो भी बना लिया था। वीडियो वायरल करने की धमकी देने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी थी।
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जानकारी पर महिला की मां ने विरोध किया था। इसके बाद विशाल सेठ ने शुगर मिल कॉलोनी निवासी वीरेंद्र मिश्रा उर्फ पंडित, लड्डू और सतीश के साथ मिलकर पीड़िता और मां को घर में घुसकर मारा पीटा था। बीती 29 अगस्त को अपर जिला जज ने विशाल सेठ को सजा सुनाई थी।
जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमावती ने चार मामलों का हवाला देते हुए बताया कि गंभीर अपराधों में दोष सिद्ध व्यक्ति जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। जिला पंचायत सदस्य की सदस्यता रद्द करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि राज्यपाल ने विशाल सेठ की सदस्यता रद्द कर दी है।