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फैसला: 70 साल की महिला संग दुष्कर्म में सात साल कैद, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरूपमा विक्रम ने सुनाई सजा
Thu, 18 Nov 2021 07:20 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हरदोई
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Thu, 18 Nov 2021 07:20 PM IST
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कोर्ट।
- फोटो : amar ujala
हरदोई में आठ वर्ष पहले 70 वर्ष की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निरूपमा विक्रम ने आरोपी को सात वर्ष की कैद एवं 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दिए जाने के आदेश भी दिए हैं।
न्यायालय के समक्ष चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सत्यम तिवारी ने बताया कि 23 मई 2013 की रात अतरौली थानाक्षेत्र के एक गांव में बुजुर्ग महिला (70) अपने मकान के बाहर लेटी हुई थी।
इसी दौरान ग्राम बम्हनौआ पेंग निवासी राजू यादव आया और शराब के नशे में गाली गलौच करने लगा। महिला ने आपत्ति जताई, तो आरोपी उसे पकड़कर मकान के अंदर ले गया और मारपीट कर दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पर महिला का पुत्र लखनऊ से गांव आया और पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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न्यायालय के समक्ष चले मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सत्यम तिवारी ने बताया कि 23 मई 2013 की रात अतरौली थानाक्षेत्र के एक गांव में बुजुर्ग महिला (70) अपने मकान के बाहर लेटी हुई थी।
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इसी दौरान ग्राम बम्हनौआ पेंग निवासी राजू यादव आया और शराब के नशे में गाली गलौच करने लगा। महिला ने आपत्ति जताई, तो आरोपी उसे पकड़कर मकान के अंदर ले गया और मारपीट कर दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी पर महिला का पुत्र लखनऊ से गांव आया और पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई।
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