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Hardoi News: गैंगस्टर एक्ट में दो वर्ष की सजा
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हरदोई। अपर जिला जज कोर्ट संख्या पांच कुसुमलता ने मंगलवार को एक मुकदमे की सुनवाई पूरी कर गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अभियुक्त को सजा सुनाई है। अपर जिला जज ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
कोतवाली बेनीगंज के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुनील दत्त कौल ने चार जनवरी 2023 को कोतवाली बेनीगंज में रामपुर जनपद के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आखरा कालोनी पहाड़ी गेट निवासी अभियुक्त आमिर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आमिर अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए आपराधिक गिरोह बनाकर मवेशियों की तस्करी करता था।
आमिर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर जुर्म को स्वीकार किया और कम से कम सजा से दंडित किए जाने की मांग की। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक घनश्याम शुक्ला ने अधिक से अधिक सजा दिए जाने का तर्क दिया। पूरे मामले की सुनवाई कर अपर जिला जज ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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कोतवाली बेनीगंज के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सुनील दत्त कौल ने चार जनवरी 2023 को कोतवाली बेनीगंज में रामपुर जनपद के सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आखरा कालोनी पहाड़ी गेट निवासी अभियुक्त आमिर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आमिर अपने साथियों के साथ मिलकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए आपराधिक गिरोह बनाकर मवेशियों की तस्करी करता था।
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आमिर ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर जुर्म को स्वीकार किया और कम से कम सजा से दंडित किए जाने की मांग की। वहीं, अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक घनश्याम शुक्ला ने अधिक से अधिक सजा दिए जाने का तर्क दिया। पूरे मामले की सुनवाई कर अपर जिला जज ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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