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Hardoi News: आपराधिक प्रवृत्ति के दो लोग छह-छह माह के लिए जिला बदर
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हरदोई। आपराधिक प्रवृत्ति के दो लोगों को जिलाधिकारी ने छह-छह माह के लिए जिला बदर किया है। उन्होंने एसपी और एपीओ (सहायक अभियोजन अधिकारी) की रिपोर्ट पर दोनों को जिला बदर किए जाने का आदेश न्यायालय में पारित किया है। आरोपी जिला बदर की अवधि में हरदोई से बाहर रहने के स्थान की जानकारी संबंधित थाना पुलिस को देंगे।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने न्यायालय में एसपी की ओर से दी गई रिपोर्ट और सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षण आख्या के आधार पर थाना हरियावां के कटिघरा निवासी चंद्रशेखर को उप्र गुंडा नियंत्रण निवारण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर किया है। बताया गया कि आरोपी पर गुंडा एक्ट के साथ ही हत्या के प्रयास सहित कई मुकदमा दर्ज हैं। एपीओ प्रवीण चौधरी ने दी रिपोर्ट में कहा है कि आरोपी की दबंगई के चलते लोग एफआईआर और न्यायालय में गवाही आदि देने का साहस नहीं कर पाते हैं।
ऐसे ही डीएम थाना व गांव मझिला निवासी मुनेंद्र विरुद्ध चल रही गुंडा एक्ट की कार्रवाई के तहत अपराध के आदी होने के कारण छह माह के लिए जिला बदर किए जाने का आदेश पारित किया है। एपीओ ने परीक्षण आख्या में कहा है कि आरोपी के विरुद्ध लोग न्यायालय में साक्ष्य देने का साहस नहीं कर पाते हैं। डीएम ने हरियावां और मंझिला थाना प्रभारी को आदेश दिए हैं कि जिला बदर के आदेश का पालन कराया जाए। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाए।
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जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने न्यायालय में एसपी की ओर से दी गई रिपोर्ट और सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षण आख्या के आधार पर थाना हरियावां के कटिघरा निवासी चंद्रशेखर को उप्र गुंडा नियंत्रण निवारण अधिनियम के तहत छह माह के लिए जिला बदर किया है। बताया गया कि आरोपी पर गुंडा एक्ट के साथ ही हत्या के प्रयास सहित कई मुकदमा दर्ज हैं। एपीओ प्रवीण चौधरी ने दी रिपोर्ट में कहा है कि आरोपी की दबंगई के चलते लोग एफआईआर और न्यायालय में गवाही आदि देने का साहस नहीं कर पाते हैं।
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ऐसे ही डीएम थाना व गांव मझिला निवासी मुनेंद्र विरुद्ध चल रही गुंडा एक्ट की कार्रवाई के तहत अपराध के आदी होने के कारण छह माह के लिए जिला बदर किए जाने का आदेश पारित किया है। एपीओ ने परीक्षण आख्या में कहा है कि आरोपी के विरुद्ध लोग न्यायालय में साक्ष्य देने का साहस नहीं कर पाते हैं। डीएम ने हरियावां और मंझिला थाना प्रभारी को आदेश दिए हैं कि जिला बदर के आदेश का पालन कराया जाए। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जाए।
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