{"_id":"65302d4321451ea8fd0e0384","slug":"two-and-a-half-years-imprisonment-to-the-person-guilty-of-molestation-hardoi-news-c-213-1-sknp1042-5294-2023-10-19","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hardoi News: छेड़खानी में दोषी को ढाई वर्ष की सजा (लोगो लगाए)","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hardoi News: छेड़खानी में दोषी को ढाई वर्ष की सजा (लोगो लगाए)
Thu, 19 Oct 2023 12:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Thu, 19 Oct 2023 12:38 AM IST
विज्ञापन
हरदोई। लगभग छह साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सुनील सिंह द्वितीय ने दोषी को ढाई साल की सजा सुनाई है। 4500 रुपये का जुर्माना भी किया है।
विशेष लाोक अभियोजक क्षितिज दीक्षित और कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से बताया कि मझिला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि सात जुलाई 2017 को गांव निवासी बागेश ने घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। (संवाद)
इनसेट
गैंगेस्टर में दो साल की सजा
हरदोई। अपर जिला जज कोर्ट संख्या पांच अच्छेलाल सरोज ने बुधवार को गैंगस्टर के मामले में दो साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। विशेष लोक अभियोजक घनश्याम शुक्ला ने बताया कि बघौली थाना क्षेत्र के तिलकपुरवा निवासी अभियुक्त मंगू उर्फ जमुना प्रसाद को सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विशेष लाोक अभियोजक क्षितिज दीक्षित और कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से बताया कि मझिला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि सात जुलाई 2017 को गांव निवासी बागेश ने घर में घुसकर उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की। (संवाद)
विज्ञापन
इनसेट
गैंगेस्टर में दो साल की सजा
हरदोई। अपर जिला जज कोर्ट संख्या पांच अच्छेलाल सरोज ने बुधवार को गैंगस्टर के मामले में दो साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। विशेष लोक अभियोजक घनश्याम शुक्ला ने बताया कि बघौली थाना क्षेत्र के तिलकपुरवा निवासी अभियुक्त मंगू उर्फ जमुना प्रसाद को सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन