{"_id":"662420dada5388c8b5054df4","slug":"the-team-stopped-child-marriage-hardoi-news-c-213-1-hra1001-113532-2024-04-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hardoi News: टीम ने बाल विवाह रुकवाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hardoi News: टीम ने बाल विवाह रुकवाया
Sun, 21 Apr 2024 01:38 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Sun, 21 Apr 2024 01:38 AM IST
विज्ञापन
हरदोई। लोनार थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी के विवाह को जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी ने रुकवा दिया। चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने पूरे मामले की जांच-पड़ताल की और उसकी आयु 18 साल से कम होने की पुष्टि की।
जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी डीपीओ सुशील कुमार सिंह ने बताया कि लोनार थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी की शादी तय थी। 18 अप्रैल को बरात आनी थी। चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक अनूप तिवारी और टीम ने पुलिस के साथ जांच-पड़ताल की। संबंधित विद्यालय की प्रधानाचार्या से किशोरी की आयु के संबंध में अभिलेखीय जांच की गई। जांच में 18 साल से कम आयु की पुष्टि हुई।
बताया कि केस वर्कर वरुण कुमार, जिला बाल संरक्षण इकाई के राकेश कुमार राही के पर्यवेक्षण में किशोरी को बाल कल्याण समिति में लाया गया। यहां पर पिता ने 18 साल की आयु होने पर ही बेटी की शादी करने का संकल्प लिया है। बताया कि लोगों से अपील की गई है कि बाल विवाह की जानकारी टोल फ्री नंबर-1098 पर दें।
विज्ञापन
विज्ञापन
जिला बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी डीपीओ सुशील कुमार सिंह ने बताया कि लोनार थाना क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी की शादी तय थी। 18 अप्रैल को बरात आनी थी। चाइल्ड हेल्पलाइन के परियोजना समन्वयक अनूप तिवारी और टीम ने पुलिस के साथ जांच-पड़ताल की। संबंधित विद्यालय की प्रधानाचार्या से किशोरी की आयु के संबंध में अभिलेखीय जांच की गई। जांच में 18 साल से कम आयु की पुष्टि हुई।
विज्ञापन
बताया कि केस वर्कर वरुण कुमार, जिला बाल संरक्षण इकाई के राकेश कुमार राही के पर्यवेक्षण में किशोरी को बाल कल्याण समिति में लाया गया। यहां पर पिता ने 18 साल की आयु होने पर ही बेटी की शादी करने का संकल्प लिया है। बताया कि लोगों से अपील की गई है कि बाल विवाह की जानकारी टोल फ्री नंबर-1098 पर दें।
विज्ञापन