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Hardoi News: फार्म-6 से एसआईआर कॉलम हटाया गया
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फार्म-6 से एसआईआर कॉलम हटाया गया
- अब मतदाता को नहीं बताना होगा 2003 की सूची का ब्योरा
-मतदाता को आयु का प्रमाण पत्र देने के साथ देनी होगी फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। मतदाता बनने के लिए अब आवेदक को 2003 की मतदाता सूची न तो तलाशनी होगी और न ही बूथ संख्या व रिश्तेदारों को ब्योरा जुटाना होगा। विधानसभावार फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता बनाए जाने के लिए दिए जाने वाले फार्म-6 से आयोग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) का कॉलम ही हटा दिया है।
भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभावार फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ ही वंचित पात्र व्यक्तियों को मतदाता बनाए जाने पर जोर दिया है। प्रशासन ने इसे प्राथमिकता पर लिया है। ऐसे में अब मतदाता बनने के लिए भरे जाने वाले फार्म-6 के साथ वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम रिश्तेदार, माता-पिता और खासकर नवविवाहिताओं को अपने मायके का ब्योरा नहीं देना होगा। अब नए मतदाता बनने के इच्छुक लोगों को आवेदन के साथ आयु का प्रमाण पत्र और फोटो देनी होगी।
विधानसभावार फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के यह सुविधा दी गई है। जिले के आठ विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के लिए फार्म भरवाए जा रहे हैं।
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वर्जन
विधानसभावार मतदाता सूची में मतदाता बनने के लिए फार्म-6 में बदलाव से नए मतदाता बनने वाले लोगों को आवेदन करने में सहूलियत मिलेगी। अब उन्हें वर्ष 2003 की मतदाता सूची से संबंधित जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी।-दीपाली भार्गव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी
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- अब मतदाता को नहीं बताना होगा 2003 की सूची का ब्योरा
-मतदाता को आयु का प्रमाण पत्र देने के साथ देनी होगी फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। मतदाता बनने के लिए अब आवेदक को 2003 की मतदाता सूची न तो तलाशनी होगी और न ही बूथ संख्या व रिश्तेदारों को ब्योरा जुटाना होगा। विधानसभावार फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता बनाए जाने के लिए दिए जाने वाले फार्म-6 से आयोग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) का कॉलम ही हटा दिया है।
भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभावार फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान में नए मतदाताओं को जोड़ने के साथ ही वंचित पात्र व्यक्तियों को मतदाता बनाए जाने पर जोर दिया है। प्रशासन ने इसे प्राथमिकता पर लिया है। ऐसे में अब मतदाता बनने के लिए भरे जाने वाले फार्म-6 के साथ वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम रिश्तेदार, माता-पिता और खासकर नवविवाहिताओं को अपने मायके का ब्योरा नहीं देना होगा। अब नए मतदाता बनने के इच्छुक लोगों को आवेदन के साथ आयु का प्रमाण पत्र और फोटो देनी होगी।
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विधानसभावार फोटोयुक्त मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के यह सुविधा दी गई है। जिले के आठ विधानसभा क्षेत्रों के सभी मतदेय स्थलों पर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के लिए फार्म भरवाए जा रहे हैं।
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विधानसभावार मतदाता सूची में मतदाता बनने के लिए फार्म-6 में बदलाव से नए मतदाता बनने वाले लोगों को आवेदन करने में सहूलियत मिलेगी। अब उन्हें वर्ष 2003 की मतदाता सूची से संबंधित जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी।-दीपाली भार्गव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी