फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   The man who raped his niece was declared a beast, wolf and vampire and sentenced to death.

Hardoi News: भतीजी से दुष्कर्म करने वाले को दरिंदा, भेड़िया, पिशाच बताकर सुनाई फांसी की सजा

Tue, 06 Aug 2024 03:43 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 06 Aug 2024 03:43 AM IST
विज्ञापन
The man who raped his niece was declared a beast, wolf and vampire and sentenced to death.
हरदोई। तकरीबन चार साल पहले तीन साल की सगी भतीजी से दुष्कर्म करने के आरोप में अपर जिला जज (कोर्ट संख्या 14 पाक्सो कोर्ट) मोहम्मद नसीम ने ताऊ को दोषी ठहराया है। अपर जिला जज ने अभियुक्त को दरिंदा, पिशाच, भेड़िया बताते हुए फांसी पर तब तक लटकाए रखने की सजा सुनाई है, जब तक दोषी की मौत न हो जाए। उन्होंने अपराध विरल से विरलतम् (रेयरेस्ट ऑफ रेयर) की श्रेणी में बताया।
विज्ञापन

सांडी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी तीन साल की बच्ची 28 जुलाई 2020 को अपने घर में थी। इसी दौरान उसका ताऊ चीज दिलाने के बहाने गोदी में उठाकर ले गया। अपने घर ले जाकर बच्ची से दुष्कर्म किया। इस दौरान बच्ची बेहोश हो गई तो उसे बच्ची के घर में चारपाई पर लिटाकर भाग गया। घर में खाना बना रही बच्ची की मां ने जब उससे लेटे होने का कारण पूछा तो उसने घटना बताई। इस पर ईश्वर पाल की तलाश की गई, लेकिन वह मौके से भाग निकला था।
विज्ञापन

उसी दिन सांडी थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। गंभीर हालत में बच्ची को सीएचसी से जिला अस्पताल और फिर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया संस्थान में भर्ती कराया गया। पूरे मामले की सुनवाई के दौरान अपर जिला जज मोहम्मद नसीम ने दोषी को 30 जुलाई को ही दोषी करार दे दिया था। सजा पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को उन्होंने दोषी को फांसी की सजा दिए जाने का फैसला सुनाया। एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम पीड़िता के अभिभावक को उपलब्ध कराने का आदेश भी अपर जिला जज ने सुनाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed