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Hardoi News: गैर इरादतन हत्या में एक को सात साल की सजा

Wed, 27 Sep 2023 11:14 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 27 Sep 2023 11:14 PM IST
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Seven years imprisonment to one for culpable homicide
संवाद न्यूज एजेंसी
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हरदोई। लगभग सात साल पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज कोर्ट संख्या एक सत्यदेव गुप्ता ने फैसला सुनाया है। एक आरेापी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राकेश वाजपेयी और मानवेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि अतरौली थाना क्षेत्र के भमरौली गांव निवासी सुशील ने 22 अगस्त 2014 को पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में बताया था कि 22 अगस्त को ही गांव का काशी उर्फ फुनकू उसके पिता शिवबालक की साइकिल मांगकर ले गया था। देर शाम तक वापस नहीं आया।
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काशी से साइकिल के बारे में पूछने पर बताया कि साइकिल बेच दी है। आरोपी ने कहा कि जो कुछ करना हो कर लाे और शिव बालक के पेट व गुप्तांग पर वार कर दिया। इस घटना के बाद शिव बालक की मौत हो गई। पूरे मामले की सुनवाई के बाद अपर जिला जज सत्य देव गुप्ता काशी उर्फ फुनकू को सात साल की सजा सुनाई है।
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