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Hardoi News: गैरहाजिरी और लापरवाही पर 15 पंचायत सचिवों का वेतन रोका, प्रधानों को नोटिस
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हरदोई। पंचायत भवन और अंत्येष्टि स्थल बनवाए जाने में लापरवाही और बैठक में गैरहाजिरी पर जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने 15 प्रधानों को नोटिस दिया, जबकि 15 पंचायत सचिवों के एक दिन के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है। काम पूरा न किए जाने के संबंध में जवाब भी तलब किया है। चेतावनी दी कि संतोषजनक जवाब न आने पर कार्रवाई की जाएगी।
गांवों में बनवाए जा रहे पंचायत भवन और अंत्येष्टि स्थलों की सोमवार देर शाम जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपने कार्यालय में समीक्षा की। बताया कि साल 2024-25 और साल 2025-26 के अंत्येष्टि स्थल पूरे न होने पर प्रधान और पंचायत सचिवों से एस्टीमेट, निविदा और वर्क ऑर्डर आदि अभिलेखों सहित शामिल होने के निर्देश थे। बताया कि पंचायत भवन और अंत्येष्टि स्थल से जुड़ी ग्राम पंचायतों के 15 प्रधान और 15 ही पंचायत सचिव गैरहाजिर रहे। प्रधानों और पंचायत सचिवों को अभिलेख लेकर आने थे, गैरहाजिरी के कारण उन ग्राम पंचायतों में काम की स्थिति की समीक्षा नहीं हो सकी।
बताया कि विकास खंड अहिरोरी में पांच, बावन में एक, हरियावां में पांच, टड़ियावा, शाहाबाद, माधौगंज और पिहानी में एक-एक पंचायत सचिव और प्रधान को गैरहाजिरी और लापरवाही पर नोटिस दिया गया है। प्रधानों को चेतावनी दी कि साक्ष्य सहित जवाब न आने पर पंचायतीराज अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी। पंचायत सचिवों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होगी।
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गांवों में बनवाए जा रहे पंचायत भवन और अंत्येष्टि स्थलों की सोमवार देर शाम जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपने कार्यालय में समीक्षा की। बताया कि साल 2024-25 और साल 2025-26 के अंत्येष्टि स्थल पूरे न होने पर प्रधान और पंचायत सचिवों से एस्टीमेट, निविदा और वर्क ऑर्डर आदि अभिलेखों सहित शामिल होने के निर्देश थे। बताया कि पंचायत भवन और अंत्येष्टि स्थल से जुड़ी ग्राम पंचायतों के 15 प्रधान और 15 ही पंचायत सचिव गैरहाजिर रहे। प्रधानों और पंचायत सचिवों को अभिलेख लेकर आने थे, गैरहाजिरी के कारण उन ग्राम पंचायतों में काम की स्थिति की समीक्षा नहीं हो सकी।
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बताया कि विकास खंड अहिरोरी में पांच, बावन में एक, हरियावां में पांच, टड़ियावा, शाहाबाद, माधौगंज और पिहानी में एक-एक पंचायत सचिव और प्रधान को गैरहाजिरी और लापरवाही पर नोटिस दिया गया है। प्रधानों को चेतावनी दी कि साक्ष्य सहित जवाब न आने पर पंचायतीराज अधिनियम में कार्रवाई की जाएगी। पंचायत सचिवों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई होगी।
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