{"_id":"69e3c499b9775ed057057600","slug":"physical-relationship-under-the-pretext-of-marriage-hardoi-news-c-213-1-sknp1042-148275-2026-04-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hardoi News: शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hardoi News: शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरदोई। शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने और फिर शादी से इन्कार करने के आरोपी को न्यायालय से राहत नहीं मिली। अपर जिला जज (एफटीसी महिला) यशपाल ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
पिहानी कोतवाली क्षेत्र की एक गांव निवासी युवती ने 10 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के पेड़हाथा निवासी सुनील कुमार वर्मा ने शादी का भरोसा दिलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए थे। बाद में तिलक के समय आरोपी की ओर से 11 लाख रुपये की मांग की गई थी। मांग पूरी न होने पर आरोपी ने शादी करने से इन्कार कर दिया था।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए माना कि पीड़िता के बयानों से प्रथम दृष्टया आरोपों का समर्थन होता है और मामला गंभीर प्रकृति का है। सभी तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी सुनील कुमार वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
पिहानी कोतवाली क्षेत्र की एक गांव निवासी युवती ने 10 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के पेड़हाथा निवासी सुनील कुमार वर्मा ने शादी का भरोसा दिलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए थे। बाद में तिलक के समय आरोपी की ओर से 11 लाख रुपये की मांग की गई थी। मांग पूरी न होने पर आरोपी ने शादी करने से इन्कार कर दिया था।
विज्ञापन
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए माना कि पीड़िता के बयानों से प्रथम दृष्टया आरोपों का समर्थन होता है और मामला गंभीर प्रकृति का है। सभी तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी सुनील कुमार वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
विज्ञापन