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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   physical relationship under the pretext of marriage

Hardoi News: शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 18 Apr 2026 11:21 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 18 Apr 2026 11:21 PM IST
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physical relationship under the pretext of marriage
हरदोई। शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने और फिर शादी से इन्कार करने के आरोपी को न्यायालय से राहत नहीं मिली। अपर जिला जज (एफटीसी महिला) यशपाल ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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पिहानी कोतवाली क्षेत्र की एक गांव निवासी युवती ने 10 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र के पेड़हाथा निवासी सुनील कुमार वर्मा ने शादी का भरोसा दिलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए थे। बाद में तिलक के समय आरोपी की ओर से 11 लाख रुपये की मांग की गई थी। मांग पूरी न होने पर आरोपी ने शादी करने से इन्कार कर दिया था।
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सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए माना कि पीड़िता के बयानों से प्रथम दृष्टया आरोपों का समर्थन होता है और मामला गंभीर प्रकृति का है। सभी तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी सुनील कुमार वर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
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