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Hardoi News: समय से सूचना न देने पर पंचायत सचिव पर 25 हजार का जुर्माना

Wed, 31 May 2023 11:21 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 31 May 2023 11:21 PM IST
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Panchayat Secretary fined 25 thousand for not giving timely information
हरदोई। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय से सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने पंचायत सचिव पर 25 हजार का जुर्माना लगाया है। उन्होंने सुनवाई के समय सूचना न दिए जाने की जानकारी पर आदेश पारित किया है।
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विकास खंड टड़ियावां के आशा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता रामशरण गुप्ता ने बताया कि यहां पर सूचना न मिलने पर राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय में अपील की थी। आयुक्त हर्षवर्धन शाही ने प्रकरण की सुनवाई की और जनसूचनाधिकारी ग्राम पंचायत अधिकारी वीरेंद्र वर्मा को आदेश दिए थे कि अपीलकर्ता को एक माह के सूचनाएं प्राप्त कराईं जाएं। बताया कि आयुक्त ने पाया कि 13 मार्च को जारी नोटिस 17 मार्च को जनसूचनाधिकारी को प्राप्त हो गई थी, फिर भी अपीलकर्ता को न तो सूचनाएं दी गईं और न ही अयोग में उपस्थित हुए। इस पर आयुक्त ने पंचायत सचिव वीरेंद्र वर्मा के वेतन से जुर्माना कटौती का आदेश पारित किया है।
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