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Hardoi News: आकस्मिक मौत पर तीन प्रधान सहित सात जनप्रतिनिधियों के आश्रितों को मिलेंगे 45 लाख

Sat, 04 Feb 2023 07:30 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 04 Feb 2023 07:30 AM IST
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हरदोई। उप्र पंचायत कल्याण कोष ने यहां पर काम करना शुरू कर दिया गया है। पंचायत कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की आकस्मिक मौत पर तीन प्रधान सहित सात प्रतिनिधियों के आश्रितों को जल्द ही 45 लाख मिलेंगे। डीएम ने इस पर स्वीकृति दे दी है।
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पंचायतीराज विभाग की ओर से उप्र पंचायत कल्याण कोष के क्रियान्वयन के लिए ऑनलाईन पोर्टल भी बनाया गया है। पोर्टल पर ही पंचायत प्रतिनिधियों की आकस्मिक मौत पर आश्रित को आर्थिक मदद के लिए आवेदन की व्यवस्था है। यहां पर अभी तक प्राप्त आठ आवेदनों में से एक में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट न होने के कारण स्वीकृति नहीं दी गई है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने अन्य सात प्रतिनिधियों की आकस्मिक मौत पर अनुमन्य आर्थिक सहायता दिए जाने की स्वीकृति दे दी है। डीपीआरओ विनय कुमार सिंह को आदेश दिए हैं कि आश्रितों को अनुमन्य राशि उनके खातों में कोषागार के माध्यम से प्राप्त कराई जाए।
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सीडीओ आकांक्षा राना ने बताया कि पंचायतीराज व्यवस्था में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की मौत पर जो स्वीकृति जारी हुई हैं उसमें भड़वल सलेमपुर के बीडीसी रहे संतोष कुमार कनौजिया, नगला भगवान के प्रधान रहे नीलेश कुमार, उधरनपुर के प्रधान रहे मंगली, बम्हनौहा टिकारा के प्रधान रहे मनीश अली और भदैचा से ग्राम पंचायत सदस्य रहे राजेंद्र, पैथापुर परचैया से सदस्य रहीं राधा देवी और बेरियानजीरपुर से सदस्य रहे शिवशंकर के आश्रित को आर्थिक मदद दी जाएगी।
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उप्र पंचायत कल्याण कोष में पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधि की आकस्मिक मौत पर आर्थिक मदद की व्यवस्था दी गई है। कोष में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लाक प्रमुख एवं ग्राम प्रधान के आश्रित को 10 लाख, सदस्य जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के आश्रित को क्रमश: पांच, तीन और दो लाख की आर्थिक सहायता का प्राविधान किया गया है।
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