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हरदोई: चार मकानों के ध्वस्तीकरण के आदेश, एक को किया सील

Thu, 09 Feb 2023 12:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई Updated Thu, 09 Feb 2023 12:14 AM IST
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Order to demolish four houses, one sealed
चार मकानों को ध्वस्त करने का आदेश, एक सील
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- मनमाने तरीके से घर बनाने वालों में मचा हड़कंप
- इन लोगों को पहले भेजी जा चुकी थी नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने वाले पांच लोगों के खिलाफ विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इनमें चार मकानों को अवैध निर्माण के चलते ध्वस्त किया जाएगा। जबकि एक मकान को सीज किया गया है। एसडीएम की इस कार्रवाई के बाद मनमाने तरीके से मकान बनवाने वालों में हड़कंप मच गया है।
शहर में मकान बनाने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होता है, लेकिन, शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं। जिन्होंने मनमाने तौर पर अपना मकान बना लिया हैं। ऐसे ही अवैध तरीके से मकान बनाने वालों को विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए थे। इन भवन स्वामियों ने इस नोटिस पर ध्यान नहीं दिया। इस पर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र एवं एसडीएम स्वाति शुक्ला ने पांच मकान स्वामियों को धारा 10 आरबीओ एक्ट 1958 के तहत निर्माण ध्वस्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
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इसके तहत शहर के मोहम्मद अशरफ टोला और हरदोई देहात के ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम बहलोली में अवैध रूप से बने दो मकान ध्वस्त किए जाएंगे। इसी इलाके में मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य को गिराने एवं 25 हजार जुर्माने के आदेश हुए हैं। इसके अलावा सिविल लाइन में पास मानचित्र के विपरीत निर्माण गिराने और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसी क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से निर्मित मकान को सील किए जाने की कार्रवाई हुई है।
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वर्जन
मानकों को दरकिनार करके जिन लोगों ने मकान बनवाए हैं। उनके अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पुलिस बल की मांग की गई है। जल्द ही चार मकान गिराने की कार्रवाई होगी। - स्वाति शुक्ला, एसडीएम/विनियमित क्षेत्र प्राधिकारी
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