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्रूतीक्षालय की बीम गिरने में ठेकेदार पर एफआईआर के आदेश
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फोटो-26-6 फरवरी के अंक में अमर उजाला में प्रकाशित खबर। संवाद
- फोटो : HARDOI
हरदोई। शाहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 31 जनवरी को निर्माणाधीन प्रतीक्षालय की बीम शटरिंग सहित गिरने के मामले में ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर कराने के आदेश डीएम ने दिए हैं। साथ ही बीडीओ शाहाबाद को तीन दिन में एफआईआर की कॉपी डीएम कार्यालय को उपलब्ध को भी कहा है।
शाहाबाद क्षेत्र पंचायत को 15वें वित्त आयोग से मिले बजट से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जा रहा था। 31 जनवरी को निर्माणाधीन प्रतीक्षालय की बीम शटरिंग सहित गिर गई थी। डीएम अविनाश कुमार ने इसकी जांच कराने के लिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम माया शंकर यादव और लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता वीरेंद्र चौधरी की टीम बनाई थी।
जांच टीम ने निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जा रही सामग्री घटिया होने और निर्माण कार्य की डिजाइन के मानक के मुताबिक न होने की रिपोर्ट दी थी। इस पर डीएम ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के शाहाबाद के अवर अभियंता को निलंबित करने, खंड विकास अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि और कार्य प्रभारी एडीओ सहकारिता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
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इस मामले में नई जानकारी यह है कि उक्त कार्य कराने वाली फर्म मेसर्स शिवाय ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स हरदोई के ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश डीएम ने दिए हैं। इस पर एडीएम संजय कुमार सिंह ने शाहाबाद के बीडीओ ऋषिपाल सिंह को निर्देश दिए हैं कि तीन दिन के अंदर ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के बाद इसकी इसकी जानकारी डीएम कार्यालय को देने के निर्देश भी दिए हैं।
बिना अनुबंध कराया जा रहा था कार्य
एडीएम ने खंड विकास अधिकारी को भेजे निर्देशों में कहा है कि जांच रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि संबंधित फर्म बिना अनुबंध के ही कार्य करा रही थी। मामले को मोड़ देने के लिए बैक डेट में अनुबंध बनाया गया। उक्त अनुबंध को निरस्त करने के निर्देश भी खंड वकिास अधिकारी को दिए गए हैं।
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शाहाबाद क्षेत्र पंचायत को 15वें वित्त आयोग से मिले बजट से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में प्रतीक्षालय का निर्माण कराया जा रहा था। 31 जनवरी को निर्माणाधीन प्रतीक्षालय की बीम शटरिंग सहित गिर गई थी। डीएम अविनाश कुमार ने इसकी जांच कराने के लिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम माया शंकर यादव और लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता वीरेंद्र चौधरी की टीम बनाई थी।
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जांच टीम ने निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जा रही सामग्री घटिया होने और निर्माण कार्य की डिजाइन के मानक के मुताबिक न होने की रिपोर्ट दी थी। इस पर डीएम ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के शाहाबाद के अवर अभियंता को निलंबित करने, खंड विकास अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि और कार्य प्रभारी एडीओ सहकारिता के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
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इस मामले में नई जानकारी यह है कि उक्त कार्य कराने वाली फर्म मेसर्स शिवाय ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स हरदोई के ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश डीएम ने दिए हैं। इस पर एडीएम संजय कुमार सिंह ने शाहाबाद के बीडीओ ऋषिपाल सिंह को निर्देश दिए हैं कि तीन दिन के अंदर ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के बाद इसकी इसकी जानकारी डीएम कार्यालय को देने के निर्देश भी दिए हैं।
बिना अनुबंध कराया जा रहा था कार्य
एडीएम ने खंड विकास अधिकारी को भेजे निर्देशों में कहा है कि जांच रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि संबंधित फर्म बिना अनुबंध के ही कार्य करा रही थी। मामले को मोड़ देने के लिए बैक डेट में अनुबंध बनाया गया। उक्त अनुबंध को निरस्त करने के निर्देश भी खंड वकिास अधिकारी को दिए गए हैं।