फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   On building a house on the farm, you will have to pay a fee on the entire farm area

Hardoi News: फार्म में हाउस बनाने पर देना होगा पूरे फार्म के क्षेत्रफल पर शुल्क

Sat, 28 Jun 2025 11:41 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Jun 2025 11:41 PM IST
विज्ञापन
On building a house on the farm, you will have to pay a fee on the entire farm area
हरदोई। एक जुलाई से आवासीय और व्यावसायिक भवनों के मानचित्र पास कराने के लिए लोगों की जेब पर भार बढ़ेगा। विनियमित क्षेत्र में भवनों को बनवाए जाने के लिए मानचित्र की स्वीकृति लिए जाने वाले चार शुल्क में से विकास शुल्क में करीब डेढ़ गुना वृद्धि की गई है। अब फार्म हाउस और बड़े भू-भाग के प्लॉट पर कम क्षेत्रफल में भवन बनाने पर पूरे क्षेत्रफल पर विकास शुल्क देना होगा।
विज्ञापन

महायोजना-2030 प्रभावी होने के साथ ही विनियमित क्षेत्र में भवन बनवाए जाने के लिए मानचित्र पास कराने पर लिए जाने वाले विकास शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। नियंत्रक प्राधिकारी की ओर से विकास शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने की स्वीकृति दी गई है। वैसे तो साल 2022 में भी विकास शुल्क में बढ़ोतरी की गई थी। अब दूसरी बार विकास शुल्क को संशोधित करते हुए दरों में बढ़ोतरी हुई है। इससे भवन बनवाने के लिए मानचित्र पास कराने के लिए लोगों की जेब पर भार बढ़ेगा, जिसमें फार्म और बड़े भू-भाग वाले प्लॉट पर कम क्षेत्रफल में भवन बनवाने के लिए मानचित्र पास कराने पर पूरे क्षेत्रफल पर विकास शुल्क लगेगा।
विज्ञापन


---
एक जुलाई से कुछ इस तरह से हो जाएंगी विकास शुल्क की नई दरें
-आबादी क्षेत्र में आवासीय भवन के लिए 40 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 70 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगी।
-आबादी क्षेत्र में व्यावसायिक भवन के लिए 100 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 150 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगी।
-खुले व अविकसित क्षेत्र में आवासीय भवन के लिए 60 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 100 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगा।
-खुले व अविकसित क्षेत्र में व्यावसायिक भवन के लिए 120 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 200 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगा।
-कृषि भूमि उपयोग क्षेत्र में भवन बनाने के लिए मानचित्र पास कराने पर 120 रुपये प्रति वर्गमीटर के स्थान पर पूरे प्लॉट व फार्म के क्षेत्रफल पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर लिए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
आवेदन शुल्क, मलबा शुल्क और लेबर सेस में नहीं होगा बदलाव
आवासीय और व्यावसायिक भवन बनवाने के लिए मानचित्र पास कराने पर विनियमित क्षेत्र के माध्यम से चार प्रकार के शुल्क आवेदक से लिए जाते हैं। इसमें आवेदन शुल्क, मलबा शुल्क और लेबर सेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विकास शुल्क की दरों को 11 जून को नियंत्रक प्राधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संशोधित किया गया है। विकास शुल्क की नवीन दरें एक जुलाई से प्रभावी हो जाएंगी। लेबर सेस भवन निर्माण की लागत पर एक प्रतिशत लिया जाता है। मलबा शुल्क 83 वर्गमीटर तक 200 रुपये और 84 वर्गमीटर से ऊपर के भवनों के लिए 400 रुपये तय है। आवेदन शुल्क भी पहले की तरह ही आवेदक को जमा कराना होगा। -एमके मिश्रा, अवर अभियंता, विनियमित क्षेत्र
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed