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Hardoi News: फार्म में हाउस बनाने पर देना होगा पूरे फार्म के क्षेत्रफल पर शुल्क
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हरदोई। एक जुलाई से आवासीय और व्यावसायिक भवनों के मानचित्र पास कराने के लिए लोगों की जेब पर भार बढ़ेगा। विनियमित क्षेत्र में भवनों को बनवाए जाने के लिए मानचित्र की स्वीकृति लिए जाने वाले चार शुल्क में से विकास शुल्क में करीब डेढ़ गुना वृद्धि की गई है। अब फार्म हाउस और बड़े भू-भाग के प्लॉट पर कम क्षेत्रफल में भवन बनाने पर पूरे क्षेत्रफल पर विकास शुल्क देना होगा।
महायोजना-2030 प्रभावी होने के साथ ही विनियमित क्षेत्र में भवन बनवाए जाने के लिए मानचित्र पास कराने पर लिए जाने वाले विकास शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। नियंत्रक प्राधिकारी की ओर से विकास शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने की स्वीकृति दी गई है। वैसे तो साल 2022 में भी विकास शुल्क में बढ़ोतरी की गई थी। अब दूसरी बार विकास शुल्क को संशोधित करते हुए दरों में बढ़ोतरी हुई है। इससे भवन बनवाने के लिए मानचित्र पास कराने के लिए लोगों की जेब पर भार बढ़ेगा, जिसमें फार्म और बड़े भू-भाग वाले प्लॉट पर कम क्षेत्रफल में भवन बनवाने के लिए मानचित्र पास कराने पर पूरे क्षेत्रफल पर विकास शुल्क लगेगा।
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एक जुलाई से कुछ इस तरह से हो जाएंगी विकास शुल्क की नई दरें
-आबादी क्षेत्र में आवासीय भवन के लिए 40 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 70 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगी।
-आबादी क्षेत्र में व्यावसायिक भवन के लिए 100 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 150 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगी।
-खुले व अविकसित क्षेत्र में आवासीय भवन के लिए 60 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 100 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगा।
-खुले व अविकसित क्षेत्र में व्यावसायिक भवन के लिए 120 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 200 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगा।
-कृषि भूमि उपयोग क्षेत्र में भवन बनाने के लिए मानचित्र पास कराने पर 120 रुपये प्रति वर्गमीटर के स्थान पर पूरे प्लॉट व फार्म के क्षेत्रफल पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर लिए जाएंगे।
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आवेदन शुल्क, मलबा शुल्क और लेबर सेस में नहीं होगा बदलाव
आवासीय और व्यावसायिक भवन बनवाने के लिए मानचित्र पास कराने पर विनियमित क्षेत्र के माध्यम से चार प्रकार के शुल्क आवेदक से लिए जाते हैं। इसमें आवेदन शुल्क, मलबा शुल्क और लेबर सेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विकास शुल्क की दरों को 11 जून को नियंत्रक प्राधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संशोधित किया गया है। विकास शुल्क की नवीन दरें एक जुलाई से प्रभावी हो जाएंगी। लेबर सेस भवन निर्माण की लागत पर एक प्रतिशत लिया जाता है। मलबा शुल्क 83 वर्गमीटर तक 200 रुपये और 84 वर्गमीटर से ऊपर के भवनों के लिए 400 रुपये तय है। आवेदन शुल्क भी पहले की तरह ही आवेदक को जमा कराना होगा। -एमके मिश्रा, अवर अभियंता, विनियमित क्षेत्र
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महायोजना-2030 प्रभावी होने के साथ ही विनियमित क्षेत्र में भवन बनवाए जाने के लिए मानचित्र पास कराने पर लिए जाने वाले विकास शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। नियंत्रक प्राधिकारी की ओर से विकास शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने की स्वीकृति दी गई है। वैसे तो साल 2022 में भी विकास शुल्क में बढ़ोतरी की गई थी। अब दूसरी बार विकास शुल्क को संशोधित करते हुए दरों में बढ़ोतरी हुई है। इससे भवन बनवाने के लिए मानचित्र पास कराने के लिए लोगों की जेब पर भार बढ़ेगा, जिसमें फार्म और बड़े भू-भाग वाले प्लॉट पर कम क्षेत्रफल में भवन बनवाने के लिए मानचित्र पास कराने पर पूरे क्षेत्रफल पर विकास शुल्क लगेगा।
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एक जुलाई से कुछ इस तरह से हो जाएंगी विकास शुल्क की नई दरें
-आबादी क्षेत्र में आवासीय भवन के लिए 40 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 70 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगी।
-आबादी क्षेत्र में व्यावसायिक भवन के लिए 100 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 150 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगी।
-खुले व अविकसित क्षेत्र में आवासीय भवन के लिए 60 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 100 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगा।
-खुले व अविकसित क्षेत्र में व्यावसायिक भवन के लिए 120 रुपये प्रति वर्गमीटर से बढ़कर 200 रुपये प्रति वर्गमीटर हो जाएगा।
-कृषि भूमि उपयोग क्षेत्र में भवन बनाने के लिए मानचित्र पास कराने पर 120 रुपये प्रति वर्गमीटर के स्थान पर पूरे प्लॉट व फार्म के क्षेत्रफल पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर लिए जाएंगे।
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आवेदन शुल्क, मलबा शुल्क और लेबर सेस में नहीं होगा बदलाव
आवासीय और व्यावसायिक भवन बनवाने के लिए मानचित्र पास कराने पर विनियमित क्षेत्र के माध्यम से चार प्रकार के शुल्क आवेदक से लिए जाते हैं। इसमें आवेदन शुल्क, मलबा शुल्क और लेबर सेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विकास शुल्क की दरों को 11 जून को नियंत्रक प्राधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संशोधित किया गया है। विकास शुल्क की नवीन दरें एक जुलाई से प्रभावी हो जाएंगी। लेबर सेस भवन निर्माण की लागत पर एक प्रतिशत लिया जाता है। मलबा शुल्क 83 वर्गमीटर तक 200 रुपये और 84 वर्गमीटर से ऊपर के भवनों के लिए 400 रुपये तय है। आवेदन शुल्क भी पहले की तरह ही आवेदक को जमा कराना होगा। -एमके मिश्रा, अवर अभियंता, विनियमित क्षेत्र