फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   NA

Hardoi News: सूचनाओं में देरी पर तहसील के सूचना अधिकारी पर पच्चीस हजार का जुर्माना

Mon, 23 Jan 2023 05:04 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 23 Jan 2023 05:04 PM IST
विज्ञापन
NA
सूचना देने में देरी पर तहसील के सूचना अधिकारी पर 25 हजार का जुर्माना
विज्ञापन

- अपीलकर्ता अफजाल अहमद ने मोहल्ला लोहानी में स्थित भूमि के संबंध में तीन वर्ष पहले मांगी थी सूचना
संवाद न्यूज एजेंसी
पिहानी। कस्बे के मोहल्ला लोहानी स्थित एक भूमि को लेकर मांगी गई जन सूचना तीन वर्ष तक नहीं दिए जाने के मामले में तहसील शाहाबाद के जन सूचना अधिकारी/कार्यालय राजस्व विभाग पर 25 हजार रुपये का दंड लगाया है।

कस्बे के मोहल्ला नागर निवासी अफजाल अहमद ने राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही के यहां शिकायत की थी कि उन्होंने 21 अगस्त 2018 को मोहल्ला लोहानी स्थित भूमि के संबंध में चार बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। तत्कालीन राजस्व निरीक्षक रोहित कुमार ने तीन वर्ष तक इस विषय पर कोई सूचना नहीं दी। इसके बाद उन्होंने अपील की तो भ्रामक सूचना भेज दी। राज्य सूचना आयोग ने अपील पर सुनवाई करते हुए दिनांक 16 जनवरी 2023 को रजिस्ट्रार राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया है कि जन सूचना अधिकारी कार्यालय राजस्व विभाग, शाहाबाद के खिलाफ दिनांक 20 जनवरी 2021 को अधिरोपित अर्थदंड रुपये 25 हजार की वसूली उनके वेतन से दो समान किश्तों में कराया जाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही प्रकरण निस्तारित किया जाता है। उक्त वसूल की गई धनराशि निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराई जाए और अनुपालन आख्या उपलब्ध कराई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed