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Hardoi News: नाबालिग से छेड़छाड़ के छह साल पुराने मामले में दोषी को तीन साल की सजा
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हरदोई। घर में घुसकर किशोरी से अश्लील हरकत करने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या- 14) ने एक शख्स को दोषी करार दिया। अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
पाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि तीन अगस्त 2020 की रात वह परिवार समेत रिश्तेदारी में गए थे। करीब साढ़े नौ बजे उनकी बेटी (17) घर में अकेली थी। इस बीच गांव का ही रितेश कुमार सीढ़ियों के रास्ते घर में घुस आया और अश्लील हरकतें कीं। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
विवेचना के बाद पुलिस ने रितेश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। स्कूल के अभिलेखों के आधार पर घटना के समय किशोरी की उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई। बचाव पक्ष ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास और घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाए गए लेकिन अदालत ने इन्हें अभियोजन के मूल मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं माना। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। इसके साथ ही नौ अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई।
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पाली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि तीन अगस्त 2020 की रात वह परिवार समेत रिश्तेदारी में गए थे। करीब साढ़े नौ बजे उनकी बेटी (17) घर में अकेली थी। इस बीच गांव का ही रितेश कुमार सीढ़ियों के रास्ते घर में घुस आया और अश्लील हरकतें कीं। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी भाग गया था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
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विवेचना के बाद पुलिस ने रितेश के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। स्कूल के अभिलेखों के आधार पर घटना के समय किशोरी की उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई। बचाव पक्ष ने गवाहों के बयानों में विरोधाभास और घटना की परिस्थितियों पर सवाल उठाए गए लेकिन अदालत ने इन्हें अभियोजन के मूल मामले को खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं माना। अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। इसके साथ ही नौ अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई।
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