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Hardoi News: हत्या के प्रयास के दोषी को पांच वर्ष की सजा
Wed, 01 Mar 2023 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
संवाद न्यूज एजेंसी, हरदोई
Updated Wed, 01 Mar 2023 12:23 AM IST
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हत्या के प्रयास के दोषी को पांच वर्ष की सजा
- घटना के 12 वर्षों के बाद आया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। न्यायालय अपर सत्र कोर्ट नंबर 15 (पॉक्सो एक्ट) ने महिला रक जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी टड़ियावां थाना क्षेत्र के लालापुर मजरा पाला निवासी अवधेश को पांच वर्ष की सजा और पांच हजार का अर्थदंड लगाया है।
लाला पुरवा निवासी मुनेंद्र पाल सिंह ने आठ मई 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि गांव के मुरली, मनोज, अवधेश, मोनू पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज कर रहे थे। जब उनकी बेटी कमला ने गाली देने से मना किया तो सभी ने बेटी को लाठी-डंडों से पीटा था। इसमें बेटी के सिर में गंभीर चोट आई। जब वह बेटी को बचाने लगा था तो उसे भी पीटा था। पुलिस में मुरली, अवधेश विनोद एवं धर्मेंद्र के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे के दौरान मुरली की मौत हो गई।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंदन सिंह ने बताया कि न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार ने ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अवधेश को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही जुर्माने की 70 प्रतिशत धनराशि कमला को देने का आदेश दिया है। वहीं विनोद व धर्मेंद्र को साक्ष्य के अभाव में बरी किया। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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- घटना के 12 वर्षों के बाद आया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
हरदोई। न्यायालय अपर सत्र कोर्ट नंबर 15 (पॉक्सो एक्ट) ने महिला रक जानलेवा हमले के मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी टड़ियावां थाना क्षेत्र के लालापुर मजरा पाला निवासी अवधेश को पांच वर्ष की सजा और पांच हजार का अर्थदंड लगाया है।
लाला पुरवा निवासी मुनेंद्र पाल सिंह ने आठ मई 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि गांव के मुरली, मनोज, अवधेश, मोनू पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज कर रहे थे। जब उनकी बेटी कमला ने गाली देने से मना किया तो सभी ने बेटी को लाठी-डंडों से पीटा था। इसमें बेटी के सिर में गंभीर चोट आई। जब वह बेटी को बचाने लगा था तो उसे भी पीटा था। पुलिस में मुरली, अवधेश विनोद एवं धर्मेंद्र के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मुकदमे के दौरान मुरली की मौत हो गई।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंदन सिंह ने बताया कि न्यायाधीश हेमेंद्र कुमार ने ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अवधेश को दोषी मानते हुए पांच वर्ष की सजा सुनाई। इसके साथ ही जुर्माने की 70 प्रतिशत धनराशि कमला को देने का आदेश दिया है। वहीं विनोद व धर्मेंद्र को साक्ष्य के अभाव में बरी किया। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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