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Hardoi News: अवैध मारफीन रखने के दोषी को 10 साल की सजा

Wed, 08 Oct 2025 10:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 08 Oct 2025 10:33 PM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for illegal possession of morphine
हरदोई। अवैध मारफीन (अफीम से बनाया गया पाउडर) रखने के एक अभियुक्त को दोषी करार दिया गया है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या चार यशपाल ने अभियुक्त को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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कासिमपुर थाना के तत्कालिक वरिष्ठ उपनिरीक्षक सोमपाल गंगवार ने 30 जनवरी 2023 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संडीला नगर के माकूमकुआं अशरफ टोला निवासी हकीम उर्फ अब्दुल हकीम के खिलाफ एनडीपीएस की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि 30 जनवरी को पुलिस टीम के साथ संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग कलरावा पुल पर कर रहे थे। मुखबिर ने बताया कि झौनीखेड़ा गांव की ओर से कलरावा पुल की तरफ एक संदिग्ध व्यक्ति झोला लेकर आ रहा है। पुलिस टीम को आता देख वह भागने लगा। पुलिस ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया।
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पूछताछ में उसने अपना नाम हाकिम बताया। तलाशी में उसके झोले से 350 ग्राम मारफीन का पाउडर मिला था। उसने बताया कि मारफीन बेचकर अपना खर्च चलाता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से चार गवाह व आठ अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए थे। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई।
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