{"_id":"61d8814e3a07a836fb603f5b","slug":"life-time-imprisonment-in-rape-case-hardoi-news-knp674126230","type":"story","status":"publish","title_hn":"बालिका के साथ दुष्कर्म में आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बालिका के साथ दुष्कर्म में आजीवन कारावास
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हरदोई। अतरौली थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्ष पहले बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक यादव ने दोषी को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 10 फरवरी 2014 को वादी की आठ वर्षीय पुत्री दोपहर साढ़े तीन बजे गांव में चारा बीनने गई थी।
वहां अतरौली थाना क्षेत्र के नेवादा विजय गांव निवासी सुशील पासी बालिका का मुंह दबाकर गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची चिल्लाई तो आसपास के लोग आ गए।
पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर सुशील पासी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर उसे दोषी करार देकर सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि में से आधी बालिका को दी जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 10 फरवरी 2014 को वादी की आठ वर्षीय पुत्री दोपहर साढ़े तीन बजे गांव में चारा बीनने गई थी।
वहां अतरौली थाना क्षेत्र के नेवादा विजय गांव निवासी सुशील पासी बालिका का मुंह दबाकर गन्ने के खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची चिल्लाई तो आसपास के लोग आ गए।
विज्ञापन
पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर सुशील पासी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई कर उसे दोषी करार देकर सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने की धनराशि में से आधी बालिका को दी जाए।
विज्ञापन