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Hardoi News: डंडे से पीट-पीटकर मां की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास
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हरदोई। खाना बनाने में देरी होने पर मां की डंडे से पीट-पीट कर हत्या के आरोपी कलियुगी पुत्र को अपर जिला जज एफटीसी यशपाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सुरसा थाना गांव फतियापुर निवासी रामराज (चौकीदार) ने 17 मार्च 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसके गांव के ही मजरा खुदुई में 17 मार्च को खेतों के बीच बने मकान के सामने करीब 12 बजे जितेंद्र उसकी मां रामवती के बीच खाना बनाने एवं खाना खिलाने को लेकर झगड़ा हो रहा था। रामवती अपने लड़के पर जोर-जोर से चिल्लाकर नाराज हो रही थी। इसी दौरान आसपास के खेतों में मौजूद लोग देख रहे थे। इसी बीच जितेंद्र ने पास में ही पड़े एक बांस के डंडे से अपनी मां पर ताबड़-तोड़ कई प्रहार किए, जिससे वह बेहोश होकर मौके पर ही गिर गई थीं।
खेतों में मौजूद लोगों ने ललकारते हुए जितेंद्र को दौड़ाया तो अभियुक्त डंडे सहित भाग गया था। सूचना पर तमाम लोग मौके पर पहुंच गए थे। चेहरे व सिर पर काफी चोट लगी थी। पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों व 15 अभिलेखीय साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई है।
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सुरसा थाना गांव फतियापुर निवासी रामराज (चौकीदार) ने 17 मार्च 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि उसके गांव के ही मजरा खुदुई में 17 मार्च को खेतों के बीच बने मकान के सामने करीब 12 बजे जितेंद्र उसकी मां रामवती के बीच खाना बनाने एवं खाना खिलाने को लेकर झगड़ा हो रहा था। रामवती अपने लड़के पर जोर-जोर से चिल्लाकर नाराज हो रही थी। इसी दौरान आसपास के खेतों में मौजूद लोग देख रहे थे। इसी बीच जितेंद्र ने पास में ही पड़े एक बांस के डंडे से अपनी मां पर ताबड़-तोड़ कई प्रहार किए, जिससे वह बेहोश होकर मौके पर ही गिर गई थीं।
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खेतों में मौजूद लोगों ने ललकारते हुए जितेंद्र को दौड़ाया तो अभियुक्त डंडे सहित भाग गया था। सूचना पर तमाम लोग मौके पर पहुंच गए थे। चेहरे व सिर पर काफी चोट लगी थी। पूरे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों व 15 अभिलेखीय साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर मौजूद सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ने सजा सुनाई है।
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